अयोध्या के जगतगुरु के खिलाफ पटना सिविल कोर्ट में मुकदमा, शिक्षा मंत्री की जीभ काटने पर घोषित किया था इनाम

1/17/2023 11:14:05 AM

 

पटनाः बिहार के शिक्षा मंत्री की जीभ काट कर लाने वाले को 10 करोड़ रुपए के इनाम की कथित घोषणा करने वाले अयोध्या के संत जगतगुरु परमहंस आचार्य के खिलाफ सोमवार को पटना व्यवहार न्यायालय में एक शिकायती मुकदमा दाखिल किया गया।

मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी विजय किशोर सिंह की अदालत में परिवाद पत्र संख्या 643 सी 2023 के रूप में यह शिकायती मुकदमा भारतीय दंड विधान की धारा 153, 153ए, 153बी,185, 326/511, 500, 504, 505 के आरोपों के तहत दायर किया गया है। अदालत ने मामले पर सुनवाई के लिए 19 जनवरी 2023 की अगली तिथि निश्चित की है। यह मुकदमा पटना जिले के नौबतपुर थाना क्षेत्र स्थित अजबान गांव के मूल निवासी जितेंद्र कुमार ने स्वयं को एक सामाजिक कार्यकर्ता बताते हुए अपने वकील अशोक कुमार यादव के माध्यम से अदालत में दाखिल किया है।

बता दें कि दाखिल परिवाद पत्र में संत जगतगुरु के उस वक्तव्य को आपराधिक, गैर जिम्मेदाराना और सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने वाला बताया गया है, जिसमें कथित रूप से उन्होंने बिहार के शिक्षा मंत्री की जीभ काट कर लाने वाले को 10 करोड़ रुपयों का इनाम दिए जाने की बात कही थी।
 


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Nitika

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