बिहार में शिक्षकों के स्थानांतरण पर शिक्षा विभाग का बड़ा आदेश, 30 जून तक करना होगा योगदान
Saturday, Jun 21, 2025-06:50 PM (IST)

पटना:बिहार शिक्षा विभाग के प्राथमिक शिक्षा निदेशालय ने विशेष कारणों से स्थानांतरित शिक्षकों के लिए स्थानांतरण व पदस्थापन आदेश जारी कर दिया है। यह आदेश ई-शिक्षाकोष पोर्टल के माध्यम से निर्गत किया गया है, और शिक्षकों को स्थानांतरित विद्यालय में 30 जून 2025 तक योगदान देना अनिवार्य होगा।
ऑनलाइन माध्यम से करनी होगी योगदान की प्रक्रिया
निदेशक (प्राथमिक शिक्षा) साहिला द्वारा हस्ताक्षरित आदेश के अनुसार, संबंधित शिक्षक ई-शिक्षाकोष पोर्टल पर लॉग इन करके अपना स्थानांतरण आदेश व योगदान प्रतिवेदन प्रपत्र डाउनलोड करेंगे। शिक्षक उस प्रपत्र पर हस्ताक्षर कर नवपदस्थापित विद्यालय के प्रधानाध्यापक से प्रतिहस्ताक्षर कराएंगे और उसे पोर्टल पर अपलोड करेंगे।
जो शिक्षक योगदान नहीं करना चाहते, उन्हें देनी होगी घोषणा
ऐसे शिक्षक जो स्थानांतरित विद्यालय में योगदान नहीं देना चाहते, उन्हें पोर्टल से घोषणा पत्र (Declaration) डाउनलोड कर हस्ताक्षर करना होगा और उसे अपलोड करना होगा। ऐसे शिक्षक अगले एक वर्ष तक ऐच्छिक स्थानांतरण के लिए अयोग्य माने जाएंगे और अपने पुराने विद्यालय में यथावत बने रहेंगे।
अवकाश पर चल रहे शिक्षकों के लिए विशेष व्यवस्था
जो शिक्षक वर्तमान में अध्ययन अवकाश, मातृत्व अवकाश, उपार्जित अवकाश आदि पर हैं, वे ई-शिक्षाकोष से डाउनलोड किए गए योगदान प्रतिवेदन पर हस्ताक्षर कर प्रधानाध्यापक को ईमेल या अन्य माध्यम से भेजेंगे। प्रधानाध्यापक "on leave" अंकित करते हुए उसे प्रतिहस्ताक्षर कर वापस भेजेंगे। शिक्षक इसे पोर्टल पर अपलोड करेंगे।
30 जून तक अनिवार्य है निर्णय
शिक्षकों को 30 जून 2025 (सोमवार) तक या तो स्थानांतरण विद्यालय में योगदान करना होगा या "नहीं करने" की घोषणा पोर्टल पर अपलोड करनी होगी। ऐसा नहीं करने वालों का स्थानांतरण 1 जुलाई 2025 से स्वतः रद्द मान लिया जाएगा।
स्वतः विरमित माने जाएंगे शिक्षक
शिक्षक द्वारा योगदान की तिथि ई-शिक्षाकोष पोर्टल पर दर्ज करते ही, उन्हें अपने पूर्व विद्यालय से स्वतः विरमित माना जाएगा।