बिहार में होल्डिंग टैक्स बकायेदारों को नीतीश सरकार ने दी राहत, इस तारीख तक बकाया कर बिना ब्याज और जुर्माना भरें

Monday, Dec 01, 2025-04:47 PM (IST)

Bihar News: बिहार में शहरी क्षेत्रों के संपत्ति कर बकायेदारों के लिए बड़ी राहत की खबर आई है। शहरी संपत्ति कर पर बिहार सरकार ने बड़ी छूट दी है। बिहार के नगर विकास एवं आवास विभाग ने बिहार नगर पालिका संपत्ति कर प्रोत्साहन ब्याज एवं जुर्माना में छूट योजना 2025 को लागू कर दिया है।

अंतिम तिथि 31 मार्च 2026 

शहरी क्षेत्रों के संपत्ति कर बकायेदार बकाया टैक्स बिना ब्याज और जुर्माना के भर सकते हैं। बकाया टैक्स बिना ब्याज और जुर्माना के लिए अंतिम तिथि 31 मार्च 2026 निर्धारित की गई है। वहीं लोगों तक योजना को लेकर जानकारी पहुंचाने के लिए प्रशासन द्वारा लगातार प्रचार किया जा रहा है। 


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Content Editor

Harman

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