बिहार में अब 50 हजार से अधिक Cash ले जा रहे हैं तो हो जाएं Alert, नहीं तो हो सकती है कार्रवाई.....जान लें नियम
Tuesday, Oct 07, 2025-04:00 PM (IST)

Bihar News: भारत निर्वाचन आयोग की ओर से सोमवार को बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू हो गयी है। इसके साथ ही कैश ले जाने और चुनावी खर्च की सीमा तय कर दी गई है। पटना जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह डीएम डॉ. त्यागराजन एसएम ने बताया कि 50,000 से अधिक की नकदी होने पर वैध दस्तावेज होने जरुरी है। यदि किसी के पास 50 हजार या उससे अधिक राशि पाई जाती है और उसके पास कोई वैध प्रमाण नहीं है तो उसकी राशि जब्त कर ली जाएगी। वहीं चुनाव प्रचार में भी 40 लाख तक की राशि खर्च करने की सीमा तय की गई है।
डीएम ने स्पष्ट किया कि आचार संहिता के दौरान 50 हजार रुपये तक कैश साथ लेकर चलने में कोई पाबंदी नहीं होगी। इससे अधिक की राशि रखने पर वैध दस्तावेज होने जरूरी है। वैध दस्तावेजों में बैंक विड्राल स्लिप, मोबाइल फोन पर बैंक का मैसेज, पासबुक की एंट्री, व्यापारिक बिक्री का बिल, भुगतान रसीद पास होना जरुरी है। वहीं शादी-विवाह, या इलाज जैसे आवश्यक कामों के लिए कैश लेकर जा रहे है तो भी वैध दस्तावेज होने जरुरी है।
बता दें कि निर्वाचन आयोग द्वारा सोमवार को बिहार में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया गया। राज्य विधानसभा चुनाव के लिए आगामी छह नवंबर और 11 नवंबर को दो चरणों में मतदान होगा तथा मतगणना 14 नवंबर होगी। इसके साथ ही प्रदेश में आचार संहिता भी लागू होगी ताकि निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव हो सकें।