नाबालिग का अपहरण और दुष्कर्म मामले में दोषी को डेढ़ लाख रुपए जुर्माने के साथ 20 साल की सजा

3/30/2022 11:27:39 AM

 

पटनाः बिहार में पटना स्थित बच्चों का लैंगिक अपराध से संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम की विशेष अदालत ने शादी के नाम पर बहला-फुसलाकर अपहरण और उसके बाद दुष्कर्म करने के अपराध में दोषी को आज 20 वर्ष के सश्रम कारावास के साथ ही डेढ़ लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।

विशेष न्यायाधीश धनंजय मिश्रा ने मामले में सुनवाई के बाद पटना जिला के विक्रम थाना क्षेत्र निवासी राजू राम को भारतीय दंड विधान एवं पॉक्सो अधिनियम की अलग-अलग धाराओं में दोषी करार देने के बाद यह सजा सुनाई है। जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर दोषी को एक वर्ष छह महीने के कारावास की सजा अलग से भुगतनी होगी। जुर्माना वसूल होने पर पीड़िता को दिया जाएगा।

इसके अलावा अदालत पीड़तिा को मुआवजे के तौर पर 5 लाख रुपए दिए जाने का आदेश सरकार को दिया है। लविशेष लोक अभियोजक मोहम्मद गयासुद्दीन ने बताया कि वर्ष 2016 में दोषी ने शादी करने के नाम पर बहला-फुसलाकर एक नाबालिग का अपहरण कर लिया था और उसके साथ दुष्कर्म भी किया था। आरोप साबित करने के लिए अभियोजन ने दस्तावेजी सबूतों के अलावा कुल नौ गवाहों का बयान भी अदालत में कलमबंद करवाया था।


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Content Writer

Diksha kanojia

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