शिवहर में नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म के मामले में दोषी को 20 साल की सजा, 10 हजार रुपए जुर्माना

Tuesday, Jun 13, 2023-04:39 PM (IST)

शिवहरः बिहार में शिवहर जिले की एक अदालत ने नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म के मामले में एक व्यक्ति को बीस साल की सजा सुनाई। अभियोजन की तरफ से मामले की पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो) राजेश्वर कुमार ने बताया कि मामला जिले के तरियानी थाना क्षेत्र का है, जो विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट शिवहर राजेश कुमार बच्चन के न्यायालय में विचाराधीन था।

मामले में पीड़िता बच्ची की मां ने शिवहर महिला थाने में दिनांक 26.09.2018 को प्राथमिकी संख्या 33/2018 दर्ज कराई थी। जिसमें बताया गया कि उसके गांव के ही दिलीप कुमार ने उसकी 14 वर्षीया बच्ची को बहला- फुसलाकर शादी का झांसा देकर बलात्कार किया और जब बच्ची गर्भवती हो गई तो शादी से इंकार कर दिया।

पीड़ित द्वारा बताए गए तथ्यों, अन्य साक्ष्यों व मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर आरोपी दिलीप कुमार भारतीय दंड संहिता की धारा 376(2), (द्ब) एवं पॉक्सो की धारा 4 का दोषी पाया गया। न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुए सोमवार को 20 वर्ष की सजा एवं 10 हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया। अभियोजन का पक्ष विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो) राजेश्वर कुमार ने रखा जबकि बचाव पक्ष की पैरवी अधिवक्ता राजीव कुमार पांडेय ने की।


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Ramanjot

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