Bihar: हत्या मामले में पूर्व विधायक तारकेश्वर सिंह को उम्रकैद की सजा, 28 साल बाद कोर्ट ने सुनाया फैसला

4/29/2024 4:47:15 PM

छपरा: बिहार में सारण व्यवहार न्यायालय के सांसद विधायक न्यायालय ने हत्या के एक मामले में मशरक विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक तारकेश्वर सिंह को आज आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सप्तम-सह-सांसद, विधायक के मामलों की सुनवाई के लिए गठित विशेष अदालत के न्यायाधीश सुधीर कुमार सिन्हा ने मामले में सुनवाई के बाद पूर्व विधायक तारकेश्वर सिंह को सजा सुनाई है।

गौरतलब है कि वर्ष 1996 में 10 जनवरी को पानापुर थाना क्षेत्र के तुर्की गांव निवासी शत्रुघ्न गुप्ता के कपड़े की दुकान पर पूर्व विधायक तारकेश्वर सिंह एवं संजीव सिंह और देवनाथ राय के साथ पहुंचे। इसके बाद तारकेश्वर सिंह ने शत्रुघ्न गुप्ता को गोली मारकर घायल कर दिया और उसे अपने साथ लेकर चले गए। बाद में शत्रुघ्न गुप्ता का शव मोतिहारी के डुमरिया पुल के समीप से दो दिन बाद मिला था। 

दो लोगों को किया जा चुका है बरी 
इस मामले में मृतक के भाई बाबूलाल गुप्ता ने पानापुर थाना में नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई थी। पानापुर थाना कांड संख्या 9/96 के सत्रवाद 588/09 में न्यायधीश ने दोष की बिंदु पर सुनवाई की। इस मामले में दो लोगों को न्यायालय द्वारा गत 19 अप्रैल को ही बरी किया जा चुका है। 


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Ramanjot

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