Bihar News: हत्या के मामले में माले विधायक मनोज मंजिल को उम्रकैद की सजा, जा सकती है सदस्यता

Tuesday, Feb 13, 2024-05:33 PM (IST)

भोजपुरः बिहार के भोजपुर जिले से बड़ी खबर सामने आई है, जहां वर्तमान माले विधायक मनोज मंजिल सहित 23 लोगों को हत्या के मामले में आजीवन कारावास और 10-10 हजार के जुर्माने की सजा सुनाई गई है। आरा की एमपी-एमएलए कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। कोर्ट के इस फैसले के बाद राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मच गया है। 

जा सकती है मनोज मंजिल की विधायकी 
दरअसल, मनोज मंजिल अगिआंव विधानसभा क्षेत्र के वर्तमान माले विधायक हैं। वहीं अब मनोज मंजिल की विधायकी भी जा सकती है। बता दें कि वर्ष 2015 में अजीमाबाद थाना क्षेत्र के बड़गांव गांव निवासी जय प्रकाश सिंह की लाठी-डंडे एवं ईट-पत्थर से पीट-पीटकर उनकी हत्या कर दी गई थी। जिसके बाद मृतक जय प्रकाश सिंह के बेटे चंदन कुमार के द्वारा मनोज मंजिल सहित 24 लोगों पर हत्या की प्राथमिक की दर्ज कराई गई थी। 

2020 में अगिआंव सीट से चुनाव जीते थे मंजिल
मंजिल ने 2020 में अगिआंव सीट से सीपीआई माले के टिकट से चुनाव जीते थे। साल 2022 में ही विधायक मनोज मंजिल को मामले में कोर्ट से जमानत मिली थी। वहीं इस घटना के आठ साल बाद दोषी पाए जाने पर माले विधायक मनोज मंजिल सहित 23 लोगों को आर्थिक दंड लगाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। उम्र कैद की सजा मिलने के बाद मनोज मंजिल को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। उन्हे कोर्ट के निर्देश पर जेल लेकर जाया जाएगा। उनके वकील इस फैसले के खिलाफ उच्च अदालत में अपील करेंगे। 


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Ramanjot

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