बिहार में अब बदमाशों की खैर नहीं...अपराध नियंत्रण विधेयक 2024 विधानसभा में हुआ पास

2/29/2024 4:34:03 PM

पटना (अभिषेक कुमार सिंह): बिहार में अपराध नियंत्रण को लेकर सरकार द्वारा लाए गया बिहार अपराध नियंत्रण विधेयक 2024 विधानसभा से पास हो गया। विधानमंडल से इस बिल के पास होने के बाद उसे मंजूरी के लिए राज्यपाल के पास भेजा जाएगा और राज्यपाल की मंजूरी मिलने के बाद बिहार में अपराध नियंत्रण को लेकर नया कानून लागू हो जाएगा। 

विधेयक में 10 धाराएं की गई शामिल
बिहार विधानसभा में सरकार की तरफ से मंत्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव ने बिहार अपराध नियंत्रण विधेयक 2024 को सदन के पटल पर रखा। मंत्री ने कहा कि राज्य के वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों, महत्वपूर्ण स्थानों, रेलवे परिसर, बस स्टैंड, खेल मैदान, सार्वजनिक संस्था, बैंक परिसर आदि जगहों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने का काम होगा। इससे आतंक विरोधी कार्रवाई में मदद मिलेगी। विधेयक में 10 धाराएं शामिल की गई हैं। 30 दिनों तक सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रहेगा। मंत्री ने कहा कि लोक सुरक्षा समिति इसपर नियंत्रण रखेगी। अगर संस्थान तीस दिनों के भीतर विधेयक के अनुरूप काम नहीं करते हैं तो अर्थ दंड लगाया जाएगा। लोक व्यवस्था संधारण के उद्देश्य और आसमाजिक तत्वों पर नियंत्रण रखने के उद्देश्य से इस विधेयक को लाया गया है। 

अपराध पर नियंत्रण के लिए लाया गया विधेयक 
चार दशक वर्ष पूर्व अपराध नियंत्रण अधिनियम की परिकल्पना की गई थी, तब इस तरह के अपराध नहीं होते थे। राज्य सरकार ने बदलती स्थिति को देखते हुए, जनमानस के अनुरूप नया अधिनियम लेकर आई है। प्रभावी नियंत्रण के लिए बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम 2024 लाया गया है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में इस अधिनियम के लागू होने से अपराधियों को डीएम के द्वारा आदेश जारी किया जा सकेगा। बदलती परिस्थिति में अवैध शराब, अवैध खनन, महिला अपराध, बच्चों के खिलाफ अपराध, यौन शोषण से जुड़े मामले में अलग तकनीकों का इस्तेमाल हो रहा है। राज्य के नागरिकों मे असुरक्षा की भावना विकसित न हो और अपराध पर नियंत्रण के लिए सरकार नया विधेयक लाई है।


सबसे ज्यादा पढ़े गए

Content Writer

Ramanjot

Recommended News

Related News

static