EPFO के इस नियम में बड़ा बदलाव, अब बिना डॉक्‍यूमेंट अपडेट होगी प्रोफाइल, एंप्लॉयर की जरूरत नहीं

Friday, Mar 07, 2025-04:09 PM (IST)

EPFO New Rule: अब EPF सदस्यों के लिए प्रोफाइल अपडेट (Profile Update) करना आसान हो गया है। दरअसल, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने सदस्यों की प्रोफाइल अपडेट करने के नियमों में अहम बदलाव (EPFO New Rule) किया है। अब EPF सदस्य बिना किसी डॉक्यूमेंट अपलोड किए अपनी व्यक्तिगत जानकारी अपडेट कर सकते हैं। पहले, EPF प्रोफाइल को अपडेट करने के लिए नियोक्ता (employer) की मंजूरी जरूरी होती थी, जिसके कारण औसतन 28 दिनों की देरी होती थी। 

आधार-पैन को ईपीएफ खाते से लिंक करना अनिवार्य ।। EPFO New Rule

वहीं, अब इस बदलाव से लगभग 7 करोड़ EPF सदस्यों को राहत मिलने वाली है। अब EPF सदस्य अपना नाम, जन्मतिथि, जेंडर, राष्ट्रीयता, माता-पिता का नाम, मैरिटल स्टेटस, पति/पत्नी का नाम, ज्वाइनिंग और एग्जिट डेट जैसी जानकारी को बिना किसी दस्तावेज के अपडेट कर सकते है। हालांकि, शर्त यह रहेगी कि सदस्यों को किसी भी अपडेट के लिए अपने आधार और पैन को अपने ईपीएफ खाते से लिंक करना अनिवार्य होगा। 

EPFO के एक बयान के अनुसार, 'वित्त वर्ष 2024-25 में नियोक्ताओं के माध्यम से सुधार के लिए ईपीएफओ को मिले कुल 8 लाख रिक्‍वेस्‍ट में से लगभग 45% बदलाव को नियोक्ता के सत्यापन या ईपीएफओ में अप्रूवल के बिना सदस्य की ओर से खुद ही अपडेट किया जा सकता है। लेकिन अगर यूएएन (UAN) 1 अक्‍टूबर 2017 से पहले जारी किया गया था तो प्रोफाइल में किसी भी अपडेट के लिए नियोक्‍ता की मंजूरी लेनी जरूरी होगी। 

EPF प्रोफाइल को अपडेट करने के लिए नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करें- 

  • सबसे पहले EPF की आधिकारिक वेबसाइट www.epfindia.gov.in पर जाएं।
  • इसके बाद UAN नंबर, पासवर्ड और कैप्चा जैसे विवरण दर्ज करके पोर्टल पर लॉग इन करें। 
  • फिर मेनू में ऊपर दिए गए ‘Manage’ ऑप्शन को क्लिक करें।
  • ''Modify Basic Details' का ऑप्शन चुनें।
  • आधार कार्ड के अनुसार अपनी व्यक्तिगत जानकारी दर्ज करें और सबमिट करें। 
  • अब ‘Track Request’ ऑप्शन का यूज करके अपने अपडेट अनुरोध की स्थिति जांच लें।  

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Content Writer

Ramanjot

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