निकाह में डांस-संगीत और आतिशबाजी बैन, रात 11 बजे के बाद निकाह किया तो भुगतना पड़ेगा जुर्माना...

12/1/2022 2:55:58 PM

धनबाद: झारखंड के धनबाद जिले में मुस्लिम धर्मगुरुओं ने मुस्लिम समाज में निकाह के दौरान डांस, म्यूजिक और आतिशबाजी पर बैन लगा दिया है। यहां तक कि अगर किसी ने इसका उल्लंघन किया तो उसे 5100 रुपये जुर्माना भुगतना होगा। वहीं, यह नियम कल यानी 2 दिसंबर से लागू होगा।

निकाह में डीजे व आतिशबाजी पर लगी रोक
दरअसल, दिल्ली जामा मस्जिद के मुफ्ती मसूद अख्तर कादरी की सलाह पर जिले के इमामों ने फैसला लिया है कि इस्लाम के अनुसार होने वाले निकाह में डीजे व आतिशबाजी नहीं होगी। साथ ही निकाह रात 11 बजे के पहले संपन्न करा लिया जाएगा। इस नियम का उल्लंघन करने वालों पर 5100 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।

डीजे व आतिशबाजी है फिजूल खर्च 
इस मामले में झरिया धनबाद मस्जिद के इमाम मौलाना असरार ने बताया कि शादी ब्याह में लोगों पर सामाजिक प्रतिष्ठा का दबाव रहता है। ऐसे में दिखावे में जरूरत से ज्यादा खर्च करते हैं। उन्होंने कहा कि इस्लाम यह नहीं कहता कि शादी-विवाह में डीजे व आतिशबाजी में फिजूल खर्च किया जाए। कई लोग दिखावे के लिए कर्ज लेकर भी ऐसा करते हैं। इससे उनकी परेशानी बढ़ती है। साथ ही कई बार बारात में गाजे-बाजे व डांस के कारण अप्रिय स्थिति बन जाती है। वहीं, आतिशबाजी भी हादसे की वजह बनती है। यह नियम लागू होने से लोगों को इससे भी निजात मिलेगा।

रात 11 बजे से पहले निकाह करना अनिवार्य
सिबिल बाड़ी जामा मस्जिद के प्रमुख इमाम मौलाना मसूद अख्तर ने आगे कहा कि इस्लाम में इस तरह की प्रथाओं की अनुमति नहीं है। इससे लोगों को असुविधा भी होती है। इसके अलावा निकाह रात 11 बजे से पहले करना होगा क्योंकि इसके बाद का समय शुभ नहीं माना जाता है। उन्होंने कहा कि अगर कोई रात 11 बजे के बाद निकाह करने की कोशिश करता है तो उस पर 5100 रुपये का जुर्माना भी लगाया जाएगा। साथ ही इन नियमों को तोड़ने वाले को लिखित माफी भी देनी होगी।
 


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Khushi

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