राहुल गांधी को बड़ी राहत, झारखंड High Court ने सशरीर हाजिर होने के आदेश पर लगाई रोक

Tuesday, Jul 04, 2023-02:28 PM (IST)

 

रांचीः झारखंड में रांची एमपी-एमएल कोर्ट द्वारा कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी को सशरीर उपस्थित होने के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर झारखंड उच्च न्यायालय में आज सुनवाई हुई। एकल पीठ के न्यायाधीश संजय कुमार द्विवेदी ने सुनवाई के बाद निकली अदालत के आदेश पर रोक लगा दी।

इसके साथ ही न्यायालय ने राहुल गांधी के खिलाफ किसी भी तरह की पीड़क कार्रवाई पर भी रोक लगा दी है। अब राहुल गांधी से जुड़े मामले की सुनवाई 16 अगस्त को होगी। झारखंड उच्च न्यायालय के इस आदेश से राहुल गांधी को बड़ी राहत मिली है और अब उन्हें रांची सिविल कोर्ट में सशरीर हाजिरी नहीं लगानी पड़ेगी। राहुल गांधी की ओर से उच्च न्यायालय के अधिवक्ता पीयूष चित्रेश और दीपांकर रॉय ने पक्ष रखा था।

उल्लेखनीय है कि रांची के रहने वाले प्रदीप मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ मोदी सरनेम पर टिप्पणी को लेकर मानहानि का केस किया था जिसपर रांची एमपी-एमएलए कोर्ट में सुनवाई चल रही है। राहुल गांधी ने सीआरपीसी(कोड ऑफ़ क्रिमिनल प्रोसीजर) की धारा 205 के तहत सशरीर पेशी से छूट मांगी थी जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था। इसके बाद इस मामले को लेकर राहुल गांधी झारखंड उच्च न्यायालय पहुंचे थे।


सबसे ज्यादा पढ़े गए

Content Writer

Diksha kanojia

Related News

static