हाईकोर्ट के आदेश के बाद झारखंड में इंटरनेट सेवा फिर से हुई शुरू, अब बंद करने से पहले लेनी होगी अनुमति

Sunday, Sep 22, 2024-04:01 PM (IST)

रांची: झारखंड में 21-22 सितंबर को आयोजित हुई JSSC CGL परीक्षा को लेकर राज्य में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई थी। वहीं बंद की गई इंटरनेट सेवा को बहाल करने के लिये झारखंड हाईकोर्ट में रविवार को जस्टिस आनंद सेन की खंडपीठ में आकस्मिक सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने जेएसएससी-सीजीएल भर्ती परीक्षा को लेकर बाधित किए गए इंटरनेट सेवा को तत्काल बहाल करने का निर्देश दिया है।

"इंटरनेट सेवा बाधित करने से पहले हाईकोर्ट से आदेश लेना होगा"
राज्य सरकार के इंटरनेट बंद करने के फैसले पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि भविष्य में इंटरनेट सेवा बंद से पहले हाईकोर्ट से अनुमति लेनी होगी। साथ ही कहा कि इंटरनेट सेवा परीक्षा के लिये बाधित करना कहीं से उचित नहीं है। वहीं खंडपीठ ने राज्य सरकार के गृह सचिव को कोर्ट में उपस्थित होने का निर्देश दिया। साथ ही उस SOP को जमा कराने का निर्देश दिया, जिसमें 22 सितंबर को सुबह साढ़े 4 बजे से दोपहर साढ़े 3 बजे तक इंटरनेट बंद करने का आदेश दिया गया था। वहीं इस मामले में शपथ पत्र के माध्यम से 6 सप्ताह के अंदर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया है। वहीं अब इस मामले की अगली सुनवाई 6 सप्ताह बाद होगी। 


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Content Editor

Harman

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