नाबालिग छात्रा के साथ लगातार छेड़खानी और लैंगिक रूप से प्रताड़ित करता था युवक...अब कोर्ट ने सुनाई ये सजा

Tuesday, Jul 01, 2025-10:40 AM (IST)

Patna News: बिहार में पटना की एक विशेष अदालत ने नाबालिग छात्रा को लैंगिक रूप से प्रताड़ित करने और लगातार छेड़खानी करने के मामले में सोमवार को दोषी युवक को 18 महीने के सश्रम कारावास के साथ ही 17 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।      

बच्चों का लैंगिक अपराध से संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के विशेष न्यायाधीश दिनकर कुमार ने मामले में सुनवाई के बाद पटना के दानापुर क्षेत्र स्थित मिथिला कॉलोनी निवासी मोहम्मद दानिश को भारतीय दंड विधान और पॉक्सो अधिनियम की अलग-अलग धाराओं में दोषी करार देने के बाद यह सजा सुनाई है। जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर दोषी को छह माह के कारावास की सजा अलग से भुगतनी होगी।        

आरोप के अनुसार, दोषी एक नाबालिग छात्रा के साथ लगातार छेड़खानी करता था एवं लैंगिक रूप से प्रताड़ित करता था। मामले की प्राथमिकी वर्ष 2023 में दर्ज की गई थी। अभियोजन ने आरोप साबित करने के लिए इस मामले में 12 गवाहों का बयान अदालत में कलमबंद करवाया था। 


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Content Editor

Swati Sharma

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