बिहार राज्य फसल सहायता योजना के अन्तर्गत किसानों की सहायता राशि का शीघ्र किया जाए भुगतान: डॉ० प्रेम कुमार

Friday, Dec 13, 2024-02:50 AM (IST)

Patna News: गुरूवार को विभागीय समीक्षा में मंत्री सहकारिता विभाग, डॉ० प्रेम कुमार ने रबी (2022-23) मौसम के अन्तर्गत फसल सहायता की अनुमान्यता हेतु योग्य पाये गए किसानों को सहायता राशि का अविलम्ब भुगतान करने का निर्देश विभागीय पदाधिकारियों को दिया। मंत्री ने कहा कि यह बिहार सरकार की एक महत्वकाक्षी योजना है, जिसके तहत किसानों की फसल सहायता राज्य सरकार की ओर से किया जाता है तथा यह प्राकृतिक आपदाओं के समय किसानों की फसल के होने वाले नुकसान को कम करता है। इस योजना का अनुपालन सही तरीके से ससमय करने का भी निर्देश मंत्री ने दिया।
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रबी 2022-23 मौसम ने उपज दर आकडों के आधार पर फसल सहायता के अनुमान्यता हेतु सत्यापन प्रक्रिया चल रही है। अभी तक जिला स्तरीय समन्वय समिति (DLCC) द्वारा अनुशंसित कुल 274517 किसानों के आवेदन के विरूद्ध कुल 103896 किसानों के सहायता राशि के भुगतान की कार्रवाई चल रही है। खरीफ 2023 मौसम के योग्य आवेदकों का भी सत्यापन जिला स्तरीय समन्वय समिति (DLCC) द्वारा कराया जा रहा है। रवी मौसम 2023-24 मौसम में अधिसूचित फसलोंका अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय से उपज दर आकडों के आधार पर योग्य 1218 ग्राम पंचायत के आवेदक किसानों का सत्यापन हेतु जिला स्तरीय समन्वय समिति द्वारा पंचायतों की मैपिंग किया जा रहा है। इस मौसम के लिए शीघ्र ही सत्यापन की कार्रवाई की जायेगी। बिहार राज्य फसल सहायता योजना अन्तर्गत खरीफ 2024 मौसम हेतु 959502 किसानों से आवेदन प्राप्त किया गया है।

राज्य सरकार द्वारा खरीफ 2018 मौसम से "बिहार राज्य फसल सहायता योजना' लागू की गई है। इस योजना का मूल उद्देश्य फसलों के उत्पादन में ह्रास की परिस्थिति में किसानों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराते हुए उन्हें अगली फसल के उत्पादन हेतु प्रोत्साहित करना, प्रतिकूल परिस्थितियों में किसानों की आय में निरंतरता बनाए रखना तथा किसानों की आय में वृद्धि सुनिश्चित करते हुए राज्य में कृषि को लाभप्रद व्यवसाय के रूप में विकसित करना है। योजना के तहत् आवेदन करने हेतु किसानों को किसी प्रकार के शुल्क / प्रीमियम का भुगतान नहींकरना है। अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय बिहार, पटना की निदेशन में सम्पादित फसल कटनी प्रयोग आधारित उपज दर आंकड़ों के आधार पर वैसे ग्राम पंचायत / अधिसूचित क्षेत्र जहाँ अधिसूचित फसल के उपज दर में क्षति प्रतिवेदित होती है, के आवेदक किसानों का क्षेत्रीय सत्यापन, आंकड़ों का सत्यापन एवं आधार प्रमाणीकरण के उपरांत लाभुक कृषकों को अनुमान्य सहायता राशि का भुगतान DBT के माध्यम से उनके आधार से संबद्ध बैंक खाते में सीधे भुगतान किया जाता है।

थ्रेशहोल्ड उपज दर की तुलना में वास्तविक उपज दर में 20% तक ह्रास की स्थिति में 7,500 रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से अधिकतम दो (02) हेक्टेयर तक कुल 15,000 रुपये सहायता राशि अनुमान्य है। थ्रेशहोल्ड उपज दर की तुलना में वास्तविक उपज दर में 20% से ज्यादा ह्रास की स्थिति में 10,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से अधिकतम दो (02) हेक्टेयर तक कुल 20,000 रुपये सहायता राशि अनुमान्य है।


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Content Editor

Mamta Yadav

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