Darbhanga: हत्या के जुर्म में दो युवकों को उम्रकैद की सजा, 10-10 हजार रुपए का जुर्माना

2/13/2024 11:01:02 AM

दरभंगा: बिहार के दरभंगा जिले की एक न्यायालय ने एक युवक की हत्या के दोषी दो लोगों को सश्रम आजीवन कारावास एवं दस-दस हजार रुपए के अर्थ दंड की सजा सुनाई है। दरभंगा व्यवहार न्यायालय के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजय प्रिय की अदालत ने सोमवार को नगर थाना क्षेत्र के रत्नोपट्टी गांव के संतोष साह की निर्मम हत्या करने के जुर्म में रत्नोपट्टी गांव के ही बादल कुमार और अक्षय कुमार को आजीवन सश्रम कारावास एवं अर्थ दंड की सजा सुनाई। 

अपर लोक अभियोजक चमक लाल पंडित ने बताया कि 23 मई 2021 की रात्रि में संतोष साह को उसी गांव के बादल और अक्षय अपने घर से बुलाकर ले गया। दूसरे दिन संतोष का शव मिला। जिसे लेकर मृतक संतोष के पिता जय किशुन साह ने नगर थाना में इसी गांव के दो व्यस्क एवं एक नवालिग के विरुद्ध नामजद प्राथमिकी (संख्या 135/21) दर्ज कराई। इस मामलें में पुलिस ने तीन अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप-पत्र समर्पित किया। दो व्यस्क अभियुक्त के विरुद्ध संज्ञान लेकर मामलें में आरोप गठन पश्चात मामलें को सत्र न्यायालय में विचारण के लिए भेजा गया। जहां सत्रवाद संख्या 58/22 के तहत विचारण के दरम्यान अभियोजन पक्ष से पांच साक्षियों का साक्ष्य कराई गई। वहीं, एक अव्यस्क के विरुद्ध ली गई संज्ञान पश्चात मामले को किशोर न्याय बोर्ड भेज दिया गया।

पंडित ने बताया कि सत्रवाद के विचारण पश्चात संतोष साह की निर्मम हत्या के जुर्म में रत्नोपट्टी गांव के बादल कुमार और अक्षय कुमार को भारतीय दंड विधान की धारा 302 के तहत आजीवन सश्रम कारावास और दस-दस हजार रूपए अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। अर्थदंड नहीं देने पर तीन माह की अतिरिक्त कारावास की सजा दोषी को भुगतनी होगी।


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Ramanjot

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