पाटलिपुत्र SHO के खिलाफ कोर्ट ने जारी किया कारण बताओ नोटिस, विपत्र पर की गई कार्यवाही का मांगा विवरण

Sunday, Jul 02, 2023-11:18 AM (IST)

पटना: बिहार की राजधानी पटना के पाटलिपुत्र थाना में पदस्थापित दो पुरुष एवं एक महिला दारोगा की उपस्थिति सुनिश्चित करने में आ गई उदासीनता पर पटना की एक अदालत ने थानाध्यक्ष के खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए न्यायालय से जारी विपत्र पर की गई कार्यवाही का विवरण मांगा है।

अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी मनोरंजन झा की अदालत ने पाटलिपुत्र थानाध्यक्ष से कारण पृचछा जारी करते हुए दारोगा लाल बहादुर पासवान, उत्तम कुमार झा एवं महिला दारोगा पारुल प्रिया के खिलाफ दर्ज मुकदमे में उनकी उपस्थिति के लिए अदालत से जारी समन एवं जमानतीय वारंट पर की गई कारर्वाई से अदालत को सूचित नहीं किए जाने के कारण वरीय आरक्षी अधीक्षक के माध्यम से पत्र जारी कर थानाध्यक्ष को उपरोक्त विपत्रों का करवाई प्रतिवेदन दाखिल करने का आदेश दिया है। 

कोर्ट ने तीनों दारोगा के खिलाफ जारी किया था समन
गौरतलब है कि स्निग्धा पंकज ने पटना के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में तीनों दरोगा के खिलाफ मारपीट गाली गलौज, अश्लील हरकत किए जाने तथा मोबाइल छीन लेने का आरोप लगाते हुए एक शिकायती मुकदमा संख्या 1430सी 2023 दाखिल किया था। इस मामले में 29 मार्च 2023 को अदालत ने तीनों दारोगा के खिलाफ भारतीय दंड विधान की धारा 323, 354, 379, 504 एवं 506 के तहत संज्ञान लेते हुए समन जारी किया था। 

कोर्ट ने की कार्रवाई प्रतिवेदन की मांग 
समन पर उपस्थित नहीं होने के कारण जमानतीय वारंट जारी कर पाटलिपुत्र थानध्यक्ष को भेजा था लेकिन न तो तीनों अभियुक्त दारोगा न्यायालय में उपस्थित हुए और न ही थानाध्यक्ष ने समन और जमानतीय वारंट पर की गई कार्रवाई का कोई प्रतिवेदन अदालत में दाखिल किया। इस कारण से अदालत ने यह कारण बताओ नोटिस जारी करने के साथ ही कार्रवाई प्रतिवेदन की मांग की है।


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Ramanjot

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