नीतीश कैबिनेट की बैठक में 8 एजेंडों पर लगी मुहर, बायोफ्यूल नीति 2023 को मिली मंजूरी
Tuesday, Jul 04, 2023-02:53 PM (IST)

पटना(अभिषेक कुमार सिंह): बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार(4 जुलाई) को कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में कुल 8 एजेंडो पर मुहर लगी। वहीं, बैठक में नीतीश सरकार ने उद्योग विभाग के तहत बिहार बायोफ्यूल्स उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2023 को स्वीकृति दे दी है।
राज्य सरकार ने सरकारी मामलों में वकीलों की नियुक्ति में बड़ा बदलाव किया है। अब राज्य स्तर के मामलों पर सरकारी वकील की नियुक्ति महाधिवक्ता, कानून सचिव की कमेटी के द्वारा किया जाएगा। इसकी अंतिम स्वीकृति कानून मंत्री देंगे। जिला स्तर के मामले के लिए वकीलों की नियुक्ति डीएम और डिस्ट्रिक्ट जज द्वारा किया जाएगा। इसके अलावा राष्ट्रीय बचत कार्यालयों में आशुलिपिक/आशुटंकक संवर्ग के स्वीकृत 8 पदों में आशुलिपिक/आशुटंकक ग्रेड 2 में 2 पदों को समायोजित किया गया है। भारत सरकार द्वारा तैयारी एवं अधिसूचना अविनियामित निक्षेप स्कीम पाबंदी अधिनियम 2019 की धारा -38 के अधीन बिहार अविनियामित निक्षेप स्किम पाबंदी नियमावली 2023 को बिहार राज्य में अंगीकृत किया गया है।
इसके अलावा फॉरन मेडिकल ग्रेजुएट्स को राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग के आलोक में राज्य चिकित्सा परिषद में निबंधन क्रम में इंटर्नशिप के लिए मेडिकल कालेजों एवं हॉस्पिटल में सुविधा दी जाएगी। साथ ही वस्त्र एवं चर्म उद्योग निवेश प्रोत्साहन नीति 2022 का अवधि विस्तार 30 जून 2024 तक किया गया है। साथ ही भवन निर्माण निगम लिमिटेड के अंतर्गत विभिन्न श्रेणी के 5 पद और आशुलिपिक के अनावश्यक 53 पदों को विलोपित किया गया है। बिहार वास्तुविद सेवा नियमावली 2014 में संशोधन करते हुए संविदा नियोजित कर्मियों को नियुक्ति में अधिमानता दिया गया है।