अब विवाह पंजीकरण करवाने के लिए सरकारी कार्यालय में जाने की जरूरत नहीं,ऑनलाइन करें आवेदन
Wednesday, Aug 14, 2024-01:13 PM (IST)
पटनाः बिहार के सभी नागरिकों के लिए विवाह पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है। यह पंजीकरण आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से किया जा सकता है। अब बिहार के नागरिकों को विवाह पंजीकरण करवाने के लिए किसी भी सरकारी कार्यालय में जाने की आवश्यकता नहीं है। वह घर बैठे आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से विवाह पंजीकरण करवा सकता है। इससे समय और धन दोनों की बचत होगी और व्यवस्था में सुधार होगा।
मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन मंत्री रत्नेश सदा ने जानकारी देते हुए बताया कि यह सुविधा नए ई-निबंधन सॉफ्टवेयर के जरिए मिलेगी। पहले चरण में पांच रजिस्ट्रेशन कार्यालयों में इसे शुरू किया गया है। उन्होंने बताया कि अभी जहानाबाद, दानापुर, बिहटा, पटना सिटी और फतुहा में ई-निबंधन सॉफ्टवेयर लागू किया गया है। जल्द ही पूरे राज्य में यह सुविधा शुरू कर दी जाएगी।
गौरतलब है कि मैरिज सर्टिफिकेट का मुख्य उद्देश्य भारत में बाल विवाह की कुप्रथा से बचना और पूरी तरह से इसे रोकना था। इसके अतिरिक्त बिहार सरकार ने परिवार के लिए बहुत सी कल्याणकारी योजनाएं जारी की हैं लेकिन जिस व्यक्ति के पास उसकी शादी का मैरिज सर्टिफिकेट नहीं है, वह ऐसी योजनाओं का लाभ नहीं उठा सकता है।