दोहरे हत्याकांड के मामले में दो सगे भाइयों को उम्रकैद, 10-10 हजार जुर्माना
1/27/2022 7:37:42 PM
नवादाः बिहार में नवादा जिले की एक सत्र अदालत ने दोहरे हत्याकांड के मामले में गुरूवार को दो सगे भाईयों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
नवादा व्यवहार न्यायालय के 12वें अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अमित कुमार पांडे ने मामले में दोनों पक्षों की दलीले सुनने के बाद दो ग्रामीणों की हत्या और उनके घर को डायनामाइट से उड़ाने के मामले में नकुल यादव और भीम यादव को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने दोषियों पर दस दस हजार रुपए का जुर्माना भी किया।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, 09 नवंबर 2002 को जिले के रोह थाना के हर्षितपुर गांव की शाम रामबालक यादव और अनिल यादव की गला रेतकर हत्या कर दी गई थी। मामले के सूचक विजय यादव ने बताया कि नकुल यादव और भीम यादव सैकड़ों लोगों के साथ गांव पहुंच कर उनके घर पर फायरिंग करने लगे। वह छिपकर अपनी जान बचाई थी। लेकिन उनके चाचा रामबालक यादव और अनिल यादव को लेकर चला गया और गला रेतकर हत्या कर दी। घर को डायनामाइट से उड़ा दिया था। बताया जाता है कि पुलिस को सूचना देने के आरोप में दोनों की हत्या की गई थी।
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