गांजा तस्करी के मामले में दोषी को 10 वर्ष कारावास की सजा, 1 लाख रुपए का जुर्माना

Tuesday, Feb 01, 2022-09:45 AM (IST)

पटनाः बिहार की राजधानी पटना स्थित मादक औषधि एवं मनोत्तेजक पदार्थ अधिनियम (एनडीपीएस) अधिनियम की एक विशेष अदालत ने गांजा तस्करी के मामले में दोषी को 10 वर्ष के सश्रम कारावास के साथ ही एक लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।

विशेष न्यायाधीश सुषमा त्रिवेदी की अदालत ने मामले में सुनवाई के बाद पंजाब के बरनाला जिला निवासी सुखदेव राम को एनडीपीएस अधिनियम की अलग-अलग धाराओं में दोषी करार देने के बाद यह सजा सुनाई है। जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर दोषी को एक वर्ष के साधारण कारावास की सजा अलग से भुगतनी होगी।

मामले के अनुसार, 10 जुलाई 2017 को गुप्त सूचना के आधार पर निदेशालय राजस्व आसूचना (डीआरआई) के पदाधिकारियों ने पटना के बख्तियारपुर में एक ट्रक को रोककर उसकी जांच की और चालक के केबिन में बनाए गए गुप्त तहखाने से आठ क्विंटल चार किलोग्राम गांजा बरामद किया था। दोषी उक्त वाहन का चालक था। सूचना के अनुसार, गांजे की खेप आंध्रप्रदेश के विशाखापट्टनम से हाजीपुर के बिदुपुर के लिए लाई जा रही थी।


सबसे ज्यादा पढ़े गए

Content Writer

Ramanjot

Related News

static