VIDEO: मधेपुरा में एंबुलेंस से गांजा तस्करी, 4 आरोपियों को 12 साल की सजा...2 महिला भी शामिल

Saturday, Jan 10, 2026-03:38 PM (IST)

Bihar News: मधेपुरा में गांजा तस्करी (Ganja Smuggling) के मामले में चार आरोपियों को ADJ-3 न्यायाधीश विकास कुमार मिश्रा की अदालत ने 12-12 साल की सश्रम कारावास की कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने इसके साथ ही एक-एक लाख की अर्थदंड का जुर्माना भी मुकर्रर किया है। 


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Content Editor

Swati Sharma

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