Bihar Government : सरकारी कर्मचारियों को छुट्टी से 7 दिन पहले देनी होगी सूचना, सरकार ने जारी किया फरमान
Saturday, Feb 01, 2025-12:37 PM (IST)
पटना: बिहार सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए छुट्टी लेने का नया नियम लागू कर दिया है। अब किसी भी राज्यकर्मी को छुट्टी लेने या मुख्यालय छोड़ने से कम से कम 7 दिन पहले सूचना देनी होगी। यह नियम सभी विभागों, प्रमंडलीय आयुक्तों और जिलाधिकारियों पर लागू होगा। सामान्य प्रशासन विभाग के अवर सचिव सिद्धेश्वर द्वारा जारी इस आदेश का पालन हर स्तर पर अनिवार्य होगा। यह नियम सभी लगभग 6 लाख सरकारी कर्मचारियों पर लागू होगा। सरकार के मुताबिक पहले आवेदन देर से मिलने के कारण काम में दिक्कत होती थी। इसलिए यह नया नियम लाया गया है।
राज्य सरकार के मुताबिक, अचानक छुट्टी के आवेदन आने के कारण मंजूरी प्रक्रिया में देरी हो जाती थी, जिससे प्रशासनिक कार्यों पर असर पड़ता था। अधिकतर कर्मचारी छुट्टी के 2-3 दिन पहले ही आवेदन करते थे। इससे मंजूरी प्रक्रिया में देरी होती थी। मुख्यालय छोड़ने की सूचना समय पर जारी नहीं हो पाती थी।
इस आदेश के जारी होते ही राज्यकर्मियों के लिए छुट्टी की नई व्यवस्था को राज्य में लागू कर दिया गया है। इस आदेश के साथ ही अब पहले के मुकाबले राज्य कर्मचारियों को छुट्टी लेना मुश्किल हो जाएगा। हालांकि, सरकार ने स्पष्ट किया है कि "अत्यंत विशेष परिस्थितियों" में यह नियम शिथिल किया जा सकता है।
बिहार सरकार, सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से सरकार के अवर सचिव सिद्धेश्वर चौधरी ने सभी विभाग, विभागाध्यक्ष, प्रमंडलीय आयुक्त और जिला पदाधिकारी के नाम पत्र जारी किया। पत्र का विषय था, ‘छुट्टी व मुख्यालय छोड़ने का अनुरोध आवेदित तिथि से कम से कम 7 दिन पहले समर्पित किए जाने के संबंध में।’ उन्होंने पत्र में लिखा, निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करता है कि प्रायः छुट्टी व मुख्यालय छोड़ने का आवेदन छुट्टी/मुख्यालय छोड़ने के लिए आवेदित तिथि को 2 से 3 दिन पहले प्राप्त होते हैं। परिणामतः सक्षम स्तर से छुट्टी की स्वीकृति और उससे संबंधित निर्णय का संसूचना विलंबित होता है। छुट्टी व मुख्यालय छोड़ने की स्वीकृति और उससे संबंधित निर्णय के ससमय संसूचन के लिए जरूरी है कि अत्यंत विशेष परिस्थिति को छोड़कर विभाग को छुट्टी व मुख्यालय छोड़ने के लिए आवेदित तिथि से कम से कम 7 दिन पहले आवेदन उपलब्ध कराए जाएं। अनुरोध है कि इस निदेश का अनुपालन दृढता से किया जाए।’