शिक्षा विभाग का आदेश- सभी नियमित और संविदा कर्मियों के वेतन का भुगतान महीने की 8 तारीख तक करें, नहीं तो होगी कार्रवाई
Tuesday, Jul 23, 2024-12:03 PM (IST)
पटना: बिहार के शिक्षा विभाग के अपर सचिव संजय कुमार द्वारा सभी क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, डीइओ और डीपीओ को आदेश दिया गया है कि वे अपने कार्यालयों में कार्यरत सभी नियमित और संविदा कर्मियों का वेतन/मानदेय का भुगतान संगत माह के प्रथम 08 कार्यालीय दिवसों में कराना सुनिश्चित करें।
बता दें कि इस संबंध में शिक्षा विभाग के अपर सचिव संजय कुमार ने एक पत्र जारी किया है, जिसमें कहा गया कि विभाग में कार्यरत नियमित एवं ऑउटसोर्सिंग (संविदा) पर कार्यरत कर्मियों से प्रायः यह शिकायतें प्राप्त हो रही है कि उनका वेतन / मानदेय बिना समुचित कारणों के आपके द्वारा कई महीनों तक लंबित रखा जा रहा है। आवंटन की अनुपलब्धता के अतिरिक्त अगर किन्हीं अन्य कारण से किसी भी कर्मी का वेतन लंबित रखा जाता है तो जितनी राशि का भुगतान लंबित है, उस पर सूद की देयता सहित सम्पूर्ण जवाबदेही संबंधित पदाधिकारी/ आउटसोर्सिंग एजेंसी पर निर्धारित करते हुए समुचित दंडात्मक/ विभागीय कार्रवाई की जाएगी। यदि आपके कार्यालय में आवंटन का अभाव हो तो समय रहते इसकी माँग संबंधित निदेशालय एवं विभागीय बजट शाखा से करना सुनिश्चित करेंगे ताकि समय से वेतन / मानदेय का भुगतान किया जा सके।
आगे पत्र में लिखा गया है कि आपको निर्देश दिया जाता है कि आप अपने कार्यालय में कार्यरत सभी नियमित कर्मियों के साथ-साथ संविदा पर कार्यरत कर्मियों के वेतन/मानदेय का भुगतान संगत माह के प्रथम 08 कार्यालीय दिवसों में कराना सुनिश्चित करें।