किशोरी के साथ दुष्कर्म के मामले में कोर्ट ने आरोपी को सुनाई आजीवन कारावास की सजा

3/1/2022 4:25:46 PM

बक्सरः बिहार में बक्सर जिले के कृष्णाब्रह्मम थाना क्षेत्र के अरक गांव में किशोरी के साथ दुष्कर्म के मामले में सोमवार को पास्को कोर्ट में सुनवाई हुई। पॉक्सो न्यायालय के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अविनाश शर्मा ने दोनों पक्षों के गवाहों को सुनने के बाद आरोपित को मामले में दोषी पाया। न्यायालय ने अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और साथ ही अर्थदंड भी लगाया।

इस दौरान जानकारी देते हुए विशेष लोक अभियोजक सुरेश कुमार सिंह ने बताया कि कृष्णाब्रह्म थाना क्षेत्र के अरक गांव के रामाशंकर सिंह का पुत्र त्रिलोकी सिंह के खिलाफ पोक्सो एक्ट में 10 अगस्त 2020 में महिला थाने में मामला दर्ज कराया गया था। इसी मामले में अभियुक्त को आजीवन कारावास के साथ 11 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है। लोक अभियोजक ने बताया कि इस मामले में पीड़ित प्रतिकार योजना के तहत किशोरी को 5 लाख रुपए की वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाएगी।


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Ramanjot

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