रिश्वत मामले में शिक्षा विभाग के लिपिक को सजा, 20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगा
Tuesday, Jul 01, 2025-04:55 PM (IST)

Patna News: बिहार में पटना की एक विशेष अदालत ने शिक्षा विभाग के एक लिपिक को रिश्वत लेने के मामले में सोमवार को दो वर्षों के सश्रम कारावास के साथ ही कुल 20 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।
निगरानी के विशेष न्यायाधीश मोहम्मद रुस्तम ने मामले में सुनवाई के बाद जिला शिक्षा कार्यालय नालंदा के पूर्व लिपिक राज किशोर सिन्हा को भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की अलग-अलग धाराओं में दोषी करार देने के बाद यह सजा सुनाई है। जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर दोषी को एक माह के कारावास की सजा अलग से भुगतनी होगी।
मामले के विशेष लोक अभियोजक विजय भानू ने बताया कि 28 अप्रैल 2009 को ब्यूरो के अधिकारियों ने एक प्रखंड शिक्षक से उसके तथा अन्य सात शिक्षकों के बकाया वेतन का भुगतान करने के एवज में दोषी को 1600 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया था। इस मामले में अभियोजन ने आरोप साबित करने के लिए 10 गवाहों का बयान अदालत में कलम बंद करवाया था।