Pappu Yadav की बढ़ीं मुश्किलें... 3 मामलों में आरोप तय, विशेष अदालत ने की सुनवाई

4/6/2022 10:57:55 AM

 

पटनाः बिहार की राजधानी पटना स्थित सांसदों और विधायकों के मामलों की सुनवाई के लिए गठित एक विशेष अदालत ने पूर्व सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव के खिलाफ लंबित 3 मामलों में आरोप तय कर दिया।

प्रभारी विशेष अवर न्यायाधीश आदि देव ने खुली अदालत में यादव को तीनों मामलों में लगाए गए आरोपों को पढ़कर सुनाया, जिसे सुनने के बाद यादव ने अपने ऊपर लगाए गए आरोपों से इनकार किया। इसके बाद अदालत ने यादव के खिलाफ पहले मामले में भारतीय दंड विधान की धारा 144, 147, 149, 353, 425 और 435 के तहत, दूसरे मामले में भारतीय दंड विधान की धारा 147, 337, 353 तथा रेलवे एक्ट की धारा 150,174ए एवं तीसरे मामले में भारतीय दंड विधान की धारा 145, 146, 147 तथा रेलवे एक्ट की धारा 174ए के तहत आरोपों का गठन किया। अदालत ने तीनों मामलों में अभियोजन को अपने गवाह पेश करने के लिए 19 अप्रैल 2022 की अगली तिथि निश्चित की है।

पहला मामला नाजायज मजमा बनाकर सरकारी कार्य में बाधा डालने एवं सरकारी वाहन में आग लगा देने का है। इसके लिए 18 दिसंबर 2000 को गर्दनीबाग थाना कांड संख्या 766/ 2000 के रूप में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। दूसरा मामला पटना जंक्शन पर जबरदस्ती रेल आवागमन अवरुद्ध कर देना एवं रेल पटरी पर स्लीपर रखने एवं सरकारी कार्य में बाधा डालने के आरोपों का है। इसके लिए 13 दिसंबर 2000 को पटना रेल थाना कांड संख्या 363/2000 दर्ज किया गया था।

वहीं, तीसरा मामला राजेंद्र नगर रेलवे टर्मिनल पर अनाधिकृत रूप से रेलवे ट्रैक जाम कर प्रदर्शन करने एवं रेलगाड़ियों का परिचालन प्रभावित करने के आरोपों का है। इस मामले में आरपीएफ पटना ने 04 मार्च 2018 को आरपीएफ थाना कांड संख्या 35/2018 के रूप में प्राथमिकी दर्ज की थी।
 


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Nitika

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