ECHS: 15 दिसंबर से बदल जाएंगे अस्पताल में इलाज कराने के नियम, इन कर्मचारियों को मिलेगा तगड़ा फायदा

Thursday, Dec 11, 2025-03:10 PM (IST)

CGHS New Guidelines 2025: केंद्र सरकार ने केंद्रीय स्वास्थ्य योजना (CGHS) और पूर्व सैनिक आर्थिक स्वास्थ्य योजना (ECHS) से जुड़े नियमों में व्यापक संशोधन किया है। रक्षा मंत्रालय ने 15 दिसंबर 2025 से संशोधित दरें लागू करने का आदेश जारी कर दिया है। इसी तारीख की मध्य रात्रि से सभी मौजूदा समझौते (MoA) समाप्त माने जाएंगे। इसका मतलब, पूरे देश के निजी अस्पतालों को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आवेदन करके पैनल में बने रहने की प्रक्रिया दोहरानी पड़ेगी। समय पर अंडरटेकिंग जमा न करने वाले अस्पताल स्वतः डिपैनल्ड हो जाएंगे।

लाभार्थियों को मिलेगा बड़ा फायदा, अस्पतालों पर बढ़ेगी जवाबदेही

यह फैसला देशभर के लाखों CGHS और ECHS लाभार्थियों के लिए राहत लेकर आएगा। लंबे समय से अस्पताल मेडिकल खर्चों में बढ़ोतरी के बावजूद पुरानी दरों की शिकायत कर रहे थे, जबकि पेंशनभोगी और सरकारी कर्मचारी बिलिंग पारदर्शिता और सेवा अस्वीकार पर सख्ती चाहते थे। नए दिशानिर्देश खर्चों में एकरूपता, डिजिटल क्लेम प्रक्रिया को मजबूत करने और अस्पतालों की जिम्मेदारी सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखते हैं। इससे कैशलेस इलाज आसान होगा और क्लेम सेटलमेंट में देरी कम होगी।

2025 के प्रमुख अपडेट्स: कैशलेस से टेली-कंसल्टेशन तक

इस साल CGHS सिस्टम में कई महत्वपूर्ण सुधार हो चुके हैं। पेंशनरों के लिए कैशलेस सुविधा का विस्तार, रेफरल प्रक्रिया का पूर्ण डिजिटलीकरण, अस्पतालों पर कड़ी पेनल्टी का प्रावधान और टेली-कंसल्टेशन सेवाओं का बढ़ावा दिया गया है। सर्जरी, जांच, आईसीयू, डायलिसिस और कमरों के किराए जैसी दरें अपडेट की गई हैं, जो निजी अस्पतालों के मानकों से मेल खाती हैं। 

अस्पतालों को निर्देश हैं: ऑनलाइन पोर्टल पर लॉगिन करें, दस्तावेज अपलोड करें, नए नियम स्वीकारें और 90 दिनों के अंदर नया करार साइन करें। अनुपालन न करने पर पैनल से बाहर। लाभार्थियों के लिए सेवाएं बनी रहेंगी, लेकिन कुछ अस्पतालों के अस्थायी बहिष्कार से चुनौतियां आ सकती हैं – फिर भी लंबे समय में सिस्टम ज्यादा कुशल बनेगा।


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Ramanjot

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