CM नीतीश की महिला रोजगार योजना क्या है, कैसे मिलेगा लाभ, क्या है पात्रता, कब से करें आवेदन, जानिए सब कुछ

Monday, Sep 01, 2025-08:55 PM (IST)

पटना:बिहार सरकार ने राज्य की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की शुरुआत की है। इस योजना का लक्ष्य है कि हर परिवार से कम से कम एक महिला को उद्यमिता (Entrepreneurship) का मौका मिले और वह अपनी पसंद का रोजगार शुरू कर सके।

पहली किस्त में ₹10,000, बाद में मिलेगी ₹2 लाख तक की सहायता

योजना के तहत लाभार्थियों को सबसे पहले 10,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। रोजगार शुरू करने के बाद महिलाओं के व्यवसाय का आकलन किया जाएगा और जरूरत पड़ने पर उन्हें 2 लाख रुपये तक की अतिरिक्त सहायता भी उपलब्ध कराई जाएगी।

जीविका समूह के जरिए होगा क्रियान्वयन

  • इस योजना का संचालन बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति (जीविका) करेगी।
  • ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम संगठन आवेदन लेंगे और अनुमोदन करेंगे।
  • प्रखंड और जिला स्तर पर जांच के बाद DBT (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से लाभार्थी के बैंक खाते में राशि भेजी जाएगी।
  • शहरी क्षेत्रों के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल विकसित किया जाएगा।

पात्रता और शर्तें

  • आवेदिका की उम्र 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
  • आवेदिका अथवा उसके पति आयकर दाता या सरकारी नौकरी (नियमित/संविदा) में न हों।
  • योजना का लाभ लेने के लिए महिलाओं को जीविका स्वयं सहायता समूह (SHG) से जुड़ना अनिवार्य होगा।

प्रशिक्षण और उद्यमिता विकास

लाभार्थी महिलाओं को जीविका द्वारा व्यवसाय संचालन, तकनीकी कौशल और उद्यमिता प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके साथ ही, विभिन्न विभागों और संस्थाओं से तकनीकी सहयोग भी लिया जाएगा।

रोजगार विकल्पों की सूची

योजना के तहत महिलाएं अपनी पसंद का रोजगार चुन सकती हैं, जैसे—

  • सब्जी-फल दुकान
  • किराना स्टोर
  • डेयरी/जूस व्यवसाय
  • ब्यूटी पार्लर
  • मोबाइल रिपेयर व रिचार्ज
  • बकरी/मुर्गी/गाय पालन
  • ई-रिक्शा संचालन

इसके अलावा अन्य स्थानीय व्यवसाय भी चुने जा सकते हैं।


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Ramanjot

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