फर्जी कॉल के मामले में IPS आदित्य के खिलाफ जारी होगा इश्तेहार, पटना की विशेष अदालत ने दिया आदेश

Saturday, Dec 03, 2022-11:00 AM (IST)

पटनाः बिहार के डीजीपी को पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के नाम पर फर्जी कॉल कर पैरवी करने के मामले में पटना की एक विशेष अदालत ने गया जिले के तत्कालीन वरीय आरक्षी अधीक्षक आदित्य कुमार के खिलाफ न्यायालय में उनकी उपस्थिति के लिए इश्तेहार चस्पा करने का आदेश दिया।

आर्थिक अपराध की विशेष अदालत के न्यायाधीश आदि देव की अदालत के समक्ष एक आवेदन दाखिल कर पुलिस ने मामले में फरार चल रहे अभियुक्त आदित्य कुमार के खिलाफ इश्तेहार जारी किए जाने का अनुरोध किया था। आवेदन पर सुनवाई के बाद अदालत ने भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के अधिकारी आदित्य कुमार को न्यायालय में उपस्थित होने के लिए एक महीने का समय देते हुए इश्तेहार चस्पा करने का आदेश दिया है।

गौरतलब है कि गया जिले के फतेहपुर थाना में शराब की एक बड़ी खेप पकड़ी गई थी, जिसे थानेदार ने छोड़ दिया था। मामला उजागर होने के बाद एसएसपी को थानेदार के खिलाफ कार्यवाही करने का निर्देश दिया गया था लेकिन थानेदार को एसएसपी ने मात्र चेतावनी देकर छोड़ दिया, जिसको लेकर फतेहपुर थाने में तत्कालीन एसएसपी आदित्य कुमार समेत अन्य लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया गया और विभागीय कार्रवाई भी शुरू की गई थी। 

FIR दर्ज होने के बाद से फरार है आईपीएस आदित्य
आरोप के अनुसार, आदित्य के साथ मिलकर मामले के एक अन्य अभियुक्त अभिषेक ने पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनकर डीजीपी बिहार को फर्जी कॉल कर आदित्य कुमार के खिलाफ दर्ज मामले को रफा-दफा करने और विभागीय कार्यवाही को समाप्त करने का दबाव बनाता था। संदेह होने पर डीजीपी ने मामले की जांच कराई और अभिषेक समेत चार लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। अभिषेक के खिलाफ इस प्रकार के फर्जी कॉल करने का पूर्ण इतिहास भी रहा है। इस पूरे मामले को लेकर आर्थिक अपराध इकाई मुकदमा संख्या 33/2022 दर्ज कर जांच कर रही है। प्राथमिकी दर्ज होने के बाद से ही आईपीएस आदित्य कुमार भूमिगत है।


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Ramanjot

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