बिहार में पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा पर रोक, गृह विभाग ने जारी किया आदेश

Friday, Apr 25, 2025-08:24 PM (IST)

पटना:भारत सरकार ने पाकिस्तानी नागरिकों को जारी वीजा सेवाओं को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का बड़ा निर्णय लिया है। इस संबंध में गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी आदेश संख्या-25022/28/2025-F.I, दिनांक 25.04.2025 के आलोक में यह कार्रवाई की गई है। आदेश के तहत, विदेशी अधिनियम, 1946 की धारा 3(1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए यह निर्णय लिया गया कि पाकिस्तानी नागरिकों को जारी किए गए सभी सामान्य वीजा रद्द किए जाते हैं।

गौरतलब है कि 24 अप्रैल 2025 को भारत सरकार ने सार्क वीजा निरस्तीकरण को लेकर भी संबंधित दिशा-निर्देश जारी किए थे।

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कौन-कौन से वीजा होंगे रद्द

गृह मंत्रालय के आदेश के अनुसार, दीर्घकालिक वीजा (LTV), राजनयिक व आधिकारिक वीजा को छोड़कर सभी प्रकार के वीजा 27 अप्रैल 2025 से तत्काल प्रभाव से निरस्त माने जाएंगे। केवल चिकित्सा वीजा 29 अप्रैल 2025 तक वैध रहेगा। इसके उपरांत कोई नया वीजा जारी नहीं किया जाएगा।

यह आदेश पाकिस्तानी नागरिकों को जारी दीर्घकालिक वीजा (LTV), राजनयिक व आधिकारिक वीजा पर लागू नहीं होगा। वीजा की श्रेणियों की विस्तृत जानकारी एक तालिका के रूप में आदेश के परिशिष्ट में संलग्न की गई है।

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राज्य स्तर पर सख्ती के निर्देश

इस निर्णय के आलोक में गृह विभाग, बिहार सरकार ने भी राज्य के सभी जिला पदाधिकारी, वरीय पुलिस अधीक्षक एवं पुलिस अधीक्षक को निर्देश जारी करते हुए स्पष्ट कहा है कि भारत सरकार के इस आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। सभी संबंधित अधिकारियों को वीजा की स्थिति की निगरानी रखने और समय पर कार्रवाई करने के लिए सचेत किया गया है।

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यह कदम भारत सरकार द्वारा देश की आंतरिक सुरक्षा, कूटनीतिक प्राथमिकताओं और प्रशासनिक सख्ती के तहत उठाया गया अहम फैसला माना जा रहा है।


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Content Writer

Ramanjot

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