दरभंगाः नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मामले में दोषी को 20 साल की कैद व 20 हजार जुर्माना

2/16/2021 10:06:47 AM

दरभंगाः बिहार में दरभंगा जिले की एक अदालत ने सोमवार को नाबालिग के साथ बलात्कार के मामले में दोषी को बीस साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई।

यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण करने संबंधी अधिनियम (पोक्सो) के विशेष न्यायाधीश विनय शंकर ने मामले में सुनवाई के बाद जिले के बिरौल थाना क्षेत्र के पटनिया गांव निवासी रामा तांती उर्फ रामानंद तांती को पोक्सो एक्ट के तहत 20 वर्ष का सश्रम कारावास और दस हजार रुपए का जुर्माना और भारतीय दंड विधान (भादवि) की धारा 376(2) के तहत दोषी करार देते हुए 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं दस हजार रुपए अर्थदंड की सजा दी है।

पोक्सो एक्ट के विशेष लोक अभियोजक विजय कुमार पराजित ने बिरौल थाना में 20 मई 2018 को दर्ज कांड संख्या 122/2018 में पटनिया गांव निवासी रामा तांती उर्फ रामानंद तांती पर एक नाबालिग लड़की के साथ डरा धमका कर एवं शादी का प्रलोभन देकर छह महीने लगातार बलात्कार करने का आरोप लगाया गया था। गांव में कई बार पंचायती होने के बाद भी मामला नहीं सुलझने पर यह कांड पीड़िता की मां ने दर्ज कराया था।

विशेष लोक अभियोजक विजय कुमार पराजित ने बताया कि इसी मामले की सुनवाई के बाद न्यायाधीश ने बलात्कारी रामा तांती उर्फ रामानंद तांती को दोषी मानकर सजा सुनाई है। न्यायाधीश ने सरकार को पीड़िता को तीन लाख रुपए का (मुआवजा) सहायता राशि देने का भी निर्देश दिया।


सबसे ज्यादा पढ़े गए

Content Writer

Ramanjot

Recommended News

Related News

static