''पहले बच्चों को नंगा कर पहनाई जूतों की माला, फिर चूना लगाकर गांव में घुमाया''... चॉकलेट चोरी के आरोप में दुकानदार ने दी रूह कंपा देने वाली सजा
Friday, Jun 06, 2025-11:08 AM (IST)

Bihar Crime: बिहार के सीतामढ़ी जिले से इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक दुकानकार ने चोरी के आरोप में पांच बच्चों को तालिबानी सजा दी। दुकानदार ने बच्चों को निर्वस्त्र कर चप्पलों की माला पहनाई और फिर चेहरे पर चूना लगाकर पूरे गांव में घुमाया। इस घटना की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद लोगों में आक्रोश फैल गया है। लोगों द्वारा दुकानदार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की जा रही है।
नाबालिग होने के बावजूद बच्चों के साथ किया कठोर व्यवहार
जानकारी के अनुसार, घटना गुरुवार दोपहर को मेजरगंज थाना क्षेत्र के मलाही गांव में हुई। वायरल वीडियो में पांचों बच्चों को मंच पर नग्न अवस्था में देखा जा सकता है, उनके चेहरे पर चूना पत्थर का पाउडर लगा हुआ है, उन्हें जूते और चप्पलों की माला पहनाने के लिए मजबूर किया जाता है और दुकानदार द्वारा सजा दिए जाने के दौरान उन्हें अपमानित करते हुए गांव की सड़क पर घुमाया जाता है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, बच्चे डरे हुए दिखाई दे रहे थे और नाबालिग होने के बावजूद उनके साथ कठोर व्यवहार किया गया। दुकानदार ने पुलिस जांच में स्वीकार किया कि उसने बच्चों को दंडित किया, क्योंकि उन्होंने कई बार चिप्स और चॉकलेट चुराए थे। गुरुवार को, उन्होंने कहा, उन्हें रंगे हाथों पकड़ा गया था। पुलिस या बच्चों के परिवारों को मामले की सूचना देने के बजाय, व्यापारी ने कानून को अपने हाथ में लेना चुना।
'दुकानकार के खिलाफ होगी कानूनी कार्रवाई'
मेजरगंज स्टेशन हाउस ऑफिसर ने घटना की पुष्टि की और कहा, "हमें गुरुवार को दोपहर 3 बजे के आसपास मामले की जानकारी मिली। वीडियो की पुष्टि की जा रही है, और हमने जांच शुरू कर दी है। इसमें शामिल नाबालिग पास के गांव के हैं। आरोपी व्यापारी के खिलाफ आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी।" वायरल वीडियो ने व्यापक सार्वजनिक आक्रोश पैदा कर दिया है। सोशल मीडिया उपयोगकर्ता और बाल अधिकार कार्यकर्ता मांग कर रहे हैं कि किशोर संरक्षण कानूनों के तहत दुकानदार के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। बच्चों की मानसिक और भावनात्मक भलाई का आकलन और सुनिश्चित किया जा रहा है। किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के अनुसार, कानून के साथ संघर्ष करने वाले किसी भी बच्चे को सार्वजनिक अपमान या शारीरिक दंड के अधीन नहीं किया जा सकता है। व्यापारी पर बच्चों के साथ क्रूरता, गलत तरीके से बंधक बनाने और नाबालिगों की गरिमा को ठेस पहुंचाने के आरोप लगाए जाएंगे।