पहले दुपट्टे से किशोरी का मुंह बांध किया दुष्कर्म, फिर दी मारने की धमकी....गर्भवती होने पर खुला राज; अब कोर्ट ने 5 साल बाद सुनाई ये सजा
Wednesday, Aug 20, 2025-12:35 PM (IST)

Motihari Crime News: बिहार के पूर्वी चंपारण जिला में एक किशोरी के साथ दुष्कर्म मामले में पॉस्को एक्ट न्यायालय के विशेष न्यायाधीश ने आरोपी को दस वर्षों के सश्रम कारावास की सजा सुनायी है, साथ में पीड़िता को 'प्रतिकर योजना 2019' के तहत छह लाख रुपए मुआवजा राशि देने का भी निर्देश दिया है।
कपड़े से किशोरी का मुंह बांध किया दुष्कर्म
पॉस्को एक्ट न्यायालय -3 के विशेष न्यायाधीश मिथिलेश कुमार ने एक किशोरी के साथ दुष्कर्म कर गर्भवती कर देने के मामले में दोषी पाते हुए नामजद अभियुक्त छौडादानों थाना के नगरवा टोला बगहा निवासी शेख शैदुल्लाह को दस वर्षों का सश्रम कारावास एवं बीस हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई यी है। अर्थदंड की राशि पीड़तिा को देय होगी। अर्थदंड नहीं देने पर पंद्रह दिनों की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। इस मामले में पीड़िता किशोरी ने 5 सितंबर 2020 को छौड़ादानों थाना कांड संख्या 354 दर्ज कराते हुए शेख शैदुल्लाह को नामजद किया था। प्राथमिकी में आरोप था कि फरवरी 2020 में नामजद अभियुक्त ने दुपट्टा से पीड़ित का मुंह बांधकर दुष्कर्म किया और धमकी दी कि अगर किसी को बताया तो पीड़िता के माता-पिता की हत्या कर देंगे। पांच छह माह बाद जब उसके पेट में दर्द हुआ और चिकित्सक को दिखाया गया तो उसके पेट में पांच-छह माह का गर्भ था।
9 सितंबर 2020 को पीड़िता का न्यायालय में बयान दर्ज हुआ। पॉस्को वाद संख्या 144/2020 विचारण के दौरान विशेष लोक अभियोजक पुष्पा दुबे ने सात गवाहों की गवाही करायी। सभी न्यायिक प्रक्रिया पूरी कर न्यायाधीश ने धारा 4 (1) पॉक्सो एक्ट में दोषी पाते हुए शेख शैदुल्लाह को उक्त सजा सुनाई। अभियुक्त 6 सितंबर 2020 से ही कारागार में है। कारागार में बिताए अवधि का समायोजन सजा की अवधि में होगी। न्यायधीश ने पीड़िता की उम्र और शारीरिक तथा मानसिक पीड़ा को देखते हुए 'पीड़ित प्रतिकर योजना 2019' के तहत छह लाख रुपए का मुआवजा राशि देने का निर्देश देते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकार को आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।