झारखंड विधानसभा सत्र को लेकर रांची में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, 4 IPS, 12 DSP और 2000 पुलिस की होगी तैनाती
Sunday, Dec 08, 2024-05:04 PM (IST)

रांची: कल से झारखंड विधानसभा सत्र शुरू हो रहा है। विधानसभा का सत्र नए भवन में 9 दिसंबर से 12 दिसंबर तक चलेगा। सत्र को लेकर लगभग सभी तैयारी पूरी हो गई है। वहीं, इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था में किसी तरह की चूक ना हो, इसको लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किये गये हैं।
विधानसभा सत्र के दौरान विश्वासमत हासिल करेगी हेमंत सरकार
जानकारी के मुताबिक विधानसभा परिसर के आसपास 4 आईपीएस और 12 से ज्यादा डीएसपी समेत 2000 अतिरिक्त पुलिस जवान तैनात रहेंगे। इसके अलावा ट्रैफिक को सुचारू रखने के लिए हर ट्रैफिक पोस्ट पर भी अतिरिक्त पुलिसकर्मी तैनात किए जाएंगे, ताकि लोगों को आने-जाने में कोई दिक्कत न हो। वहीं, जानकारी के मुताबिक सत्र के पहले दिन नवनिर्वाचित विधायकों का शपथ ग्रहण प्रोटेम स्पीकर प्रो. स्टीफन मरांडी कराएंगे। बाकी सदस्यों को दूसरे दिन शपथ दिलाई जाएगी। इसके बाद नए विधानसभा अध्यक्ष का निर्वाचन होगा। विधानसभा अध्यक्ष का निर्वाचन सर्वसम्मति से होने की प्रबल संभावना है। तीसरे दिन 11 दिसंबर को पहले राज्यपाल का अभिभाषण होगा। इसके बाद हेमंत सरकार विश्वासमत हासिल करेगी। इसी दिन सरकार अपना द्वितीय अनुपूरक बजट पेश करेगी। सत्र के अंतिम दिन 12 दिसंबर को पहली पाली में राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पेश होगा।
विधानसभा के 200 मीटर के दायरे में लागू की जाएगी निषेधाज्ञा
वहीं, विधानसभा के 200 मीटर के दायरे में निषेधाज्ञा लगा दी गई है। यह निषेधाज्ञा 9 दिसंबर के सुबह 8 बजे से 12 दिसंबर की रात 10 बजे तक के लिए लागू रहेगा। निषेधाज्ञा के मद्देनजर विधानसभा परिसर के 200 मीटर के दायरे में किसी तरह के जुलूस, रैली, प्रदर्शन, घेराव आदि आयोजित नहीं किये जा सकेंगे। इस दौरान उस क्षेत्र में पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों का एक जगह जमा होना या चलना (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों/कर्मचारियों एवं न्यायालय कार्य एवं धार्मिक तथा अंत्येष्टि कार्यक्रम को छोड़कर), किसी प्रकार का अस्त्र-शस्त्र, जैसे-बंदूक, राइफल, रिवाल्वर, पिस्टल, बम, बारूद आदि लेकर निकलना या चलना (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों/कर्मचारियों को छोड़कर), किसी प्रकार का धरना, प्रदर्शन, घेराव, जुलूस, रैली या आमसभा का आयोजन करना, किसी प्रकार का ध्वनि विस्तारक यंत्र का व्यवहार करना (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों तथा कर्मचारियों को छोड़कर) निषेध रहेगा।