कोयला खदानों की नीलामी के खिलाफ दायर याचिका पर HC ने केन्द्र से मांगा जवाब

7/15/2020 5:08:32 PM

 

रांचीः उच्चतम न्यायालय ने वाणिज्यिक खनन के लिए कोयला खदानों की नीलामी के सरकार के फैसले के खिलाफ झारखंड सरकार की याचिकाओं पर मंगलवार को केन्द्र से जवाब मांगा। प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबडे, न्यायमूर्ति आर सुभाष रेड्डी और न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना की पीठ ने झारखंड सरकार की याचिका और अलग से दायर वाद पर जवाब देने के लिए केन्द्र को 4 सप्ताह का वक्त दिया है।

इन याचिकाओं में राज्य सरकार ने कोयला खदानों को नीलाम करने के केन्द्र के निर्णय पर सवाल उठाए हैं और कहा है कि केन्द्र ने उससे परामर्श के बगैर ही इस तरह की एकतरफा घोषणा की है। पीठ ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सुनवाई के दौरान झारखंड सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता एफ एस नरीमन और अभिषेक मनु सिंघवी से कहा कि वह इस मामले में नोटिस जारी कर रही है और इस पर रोक लगाने के बारे में सुनवाई करेगी। पीठ ने कहा कि इस मामले को यथाशीघ्र सूचीबद्ध किया जा रहा है।

नरीमन ने पीठ से कहा कि यदि इस मामले को सुनवाई के लिए 18 अगस्त से पहले सूचीबद्ध किया जाएगा तो बेहतर होगा क्योंकि तब तक नीलामी हो जाएगी। प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि इसमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि यह तारीख आगे बढ़ाई जा सकती है। उन्होंने कहा कि अटार्नी जनरल इस पर गौर करेंगे। शीर्ष अदालत ने 6 जुलाई को कहा था कि वह 41 कोयला खदानों की वाणिज्यिक खनन के लिए नीलामी के केन्द्र के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका और राज्य सरकार द्वारा दायर वाद पर एक साथ सुनवाई करेगा। ।

 


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Edited By

Diksha kanojia

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