GST टैक्स स्लैब में बदलाव से झारखंड में आम आदमी खुश, लोग बोले-  महंगाई की मार से मिलेगी राहत, कारोबार में होगी बढ़ोतरी

Friday, Sep 05, 2025-11:47 AM (IST)

Jharkhand News: देश की टैक्स प्रणाली में बड़े सुधार के निर्णय से झारखंड के आम लोग बहुत खुश हैं। बता दें कि मौजूदा चार टैक्स स्लैब को घटाकर दो कर दिया गया है—अब केवल 5 प्रतिशतऔर 18 प्रतिशत टैक्स स्लैब रहेंगे। यह बदलाव आम जनता के लिए टैक्स दरों को सरल और कम करने का बड़ा कदम माना जा रहा है, जिससे रोजमर्रा के सामान, जैसे हेयर ऑयल, टूथपेस्ट, पैकेज्ड नमकीन, कपड़े, जूते-चप्पल आदि कई चीजें सस्ती होंगी। वहीं झारखंड में भी आमलोगों ने सरकार के इस कदम को सराहनीय बताया। 

"महंगाई की मार से मिलेगी राहत, कारोबार में होगा इजाफा"

लोगों का कहना है कि अभी त्यौहार का समय चल रहा है और ऐसे में महंगाई की मार से थोड़ी राहत मिलेगी। वहीं गृहणियों  ने कहा रोजमर्रा के उपयोग की वस्तुओं जैसे हेयर ऑयल, शैंपू, टूथपेस्ट, साबुन, बटर, घी, चीज आदि पर टैक्स कम किया गया है घर की बजट में थोड़ी राहत मिलेगी। वहीं दुकानदारों ने बताया कि ऑटोमोटिव और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे एयर कंडीशनर, टीवी आदि पर टैक्स स्लैब में कमी हुई है। उम्मीद है कि लोग खरीदारी कर पहुंचेगे क्योंकि त्यौहार अब नजदीक आ गया है। वहीं भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शहदेव ने कहा कि जीएसटी जब से लागू हुआ उसके बाद से सबसे बड़ी राहत लोगों को मिला है। 

रोजमर्रा की चीजों पर टैक्स घटाया गया

 झारखण्ड एक विनिर्माता (मैन्युफैक्चरिंग) राज्य है। माल और सेवा कर प्रणाली से राज्य के आंतरिक राजस्व संग्रहण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। वहीं जीएसटी की संशोधित नीति की बात करें तो जीएसटी स्लैब 12प्रतिशत और 28 प्रतिशत हटा कर केवल 5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत कर दिया गया है। वहीं रोजमर्रा के उपयोग की वस्तुओं पर टैक्स कम किया गया है, जैसे हेयर ऑयल, शैंपू, टूथपेस्ट, साबुन, बटर, घी, चीज आदि अब 5 प्रतिशत स्लैब में आएंगे। 

स्वास्थ्य और जीवन बीमा पर राहत

स्वास्थ्य और जीवन बीमा पर 18  प्रतिशत जीएसटी पूरी तरह हटा दी गई है। मोटरसाइकिल, ऑटोमोटिव और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे एयर कंडीशनर, टीवी आदि पर टैक्स स्लैब में कमी हुई है। कपड़े और जूते-चप्पलों पर टैक्स दर 5 प्रतिशत कर दी गई, और अब 2500 रुपये तक के सामान पर यह दर लागू होगी। 

22 सितंबर से पूरे देश में लागू होंगी नई दरें

उक्त बदलाव 22 सितंबर 2025 से पूरे देश में लागू होंगे। एमएसएमई के लिए ऑटोमैटिक रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया 3 कार्यदिवस में पूरी होगी, जिससे कारोबारियों को आसानी होगी। यह सुधार गरीबों, किसान, मध्यम वर्ग और छोटे कारोबारों के लिए खास राहत लेकर आया है। टैक्स प्रणाली को ज्यादा पारदर्शी और सरल बनाकर आर्थिक गतिविधियों को गति देने का लक्ष्य है। इस बैठक में राज्यों के वित्त मंत्रियों ने भी इस सुधार को समर्थन दिया है, हालांकि राजस्व घाटे की भरपाई को लेकर कुछ राज्यों ने चिंता जताई है।


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Content Editor

Harman

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