झारखंड में एक दशक बाद नक्सल हिंसा पीड़ितों को मुआवजा, सरकार ने जारी किया आदेश
Wednesday, Nov 05, 2025-08:52 AM (IST)
Jharkhand News: झारखंड में नक्सल हिंसा में मारे गए लोगों के आश्रितों को गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने मुआवजा देने का आदेश जारी किया है। यह निर्णय एक दशक से अधिक समय बाद लिया गया है।
राज्य सरकार ने चाईबासा, गुमला, लातेहार और देवघर जिलों में नक्सल संघर्ष के दौरान मारे गए पांच लोगों के परिवारों को आर्थिक सहायता देने का फैसला किया है। प्रत्येक परिवार को एक लाख रुपये की राशि मुआवजे के तौर पर दी जाएगी। संबंधित आदेश के अनुसार, मुआवजा राशि जल्द से जल्द पीड़ित परिवारों के खातों में जमा करने के निर्देश जिलाधिकारियों को दिए गए हैं। इससे नक्सल हिंसा के शिकार परिवारों को आर्थिक राहत मिलेगी और उन्हें न्याय का अहसास होगा।
मारे गए पांच पीड़ितों के परिवारों को मिलेगा मुआवजा
मारे गए पांचों पीड़ितों में देवघर जिले के विष्णु प्रसाद शामिल हैं, जो 8 नवंबर 2008 को नक्सली हमले में मारे गए थे। उनकी पत्नी हमेंती देव्या को मुआवजा मिलेगा। चाईबासा जिले के बुधनाथ हस्सा पूर्ति 28 जून 2012 को नक्सल हिंसा का शिकार हुए थे, उनकी पत्नी रामदी सोए को एक लाख रुपये प्रदान किए जाएंगे। गुमला जिले के रितु बढ़ई 12 अगस्त 2013 को नक्सली हमले में मारे गए थे। उनकी पत्नी बालो सोय को मुआवजा दिया जाएगा। लातेहार जिले के सलमान अंसारी भी 18 अगस्त 2013 को नक्सल हिंसा में शिकार हुए थे, और उनकी पत्नी शब्बा प्रवीण को भी यह राशि मिलेगी। इसके अलावा, चाईबासा जिले के केलमेंट बरजो 30 अगस्त 2016 को नक्सली हिंसा का शिकार हुए थे, और उनकी पत्नी सुनीता को भी एक लाख रुपये का मुआवजा मिलेगा।

