नए आपराधिक कानून लागू होने पर बोले विजय सिन्हा- आज गुलामी की जंजीरों से मुक्त हुई भारतीय न्याय व्यवस्था
Monday, Jul 01, 2024-02:44 PM (IST)
![](https://static.punjabkesari.in/multimedia/2024_7image_16_23_391070569untitled-118.jpg)
पटना: देश में आज यानी एक जुलाई 2024 से तीन नए आपराधिक कानून लागू हो गए है। इस पर बिहार के उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि आज भारतीय न्याय व्यवस्था गुलामी की जंजीरों से पूरी तरह से मुक्त हो गई है।
"सभी वंशवादी कांग्रेस हो या राजद बड़ी घबराहट में हैं"
विजय सिन्हा ने कहा कि भारत के पास अपना कानून होगा, जो केवल दण्ड ही नहीं देगा बल्कि समय सीमा के अंदर न्याय दिलाएगा। उन्होंने कहा कि 60 दिनों के अंदर आरोप तय करना होगा और 45 दिनों के अंदर ट्रायल करना होगा, ये माहौल आज देश के अंदर बना है। उन्होंने कहा कि नए कानून से विपक्ष इसलिए डर रहा है कि अब कार्रवाई होगी, सजा मिलेगी। सभी वंशवादी कांग्रेस हो या राजद इसलिए बड़ी घबराहट में हैं।
बता दें कि आज 1 जुलाई से 3 नए आपराधिक कानून देश में लागू होने जा रहे है। तो आइये जानते हैं तीनों नए आपराधिक कानून लागू होने से क्या-क्या बदल जाएगा। पुरानी कौन सी धाराएं खत्म हो जाएंगी? भारतीय दंड संहिता (1860) की जगह भारतीय न्याय संहिता (BNS), आपराधिक प्रक्रिया संहिता (1898) की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (1872) की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA) लाए जा रहे हैं।