बिहार में एड्स संक्रमितों के साथ भेदभाव करने वाले को किया जाएगा दंडितः स्वास्थ्य मंत्री

1/3/2022 10:12:46 AM

पटनाः बिहार में एड्स संक्रमितों के साथ भेदभाव करने वाले को दंडित किया जाएगा और ऐसे मामलों को शिकायत निवारण पदाधिकारी एवं लोकपाल निपटाएंगे।

बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने रविवार को कहा कि राज्य में एचआईवी एड्स संक्रमित व्यक्तियों और उनके परिजनों के साथ पारिवारिक तथा सामाजिक भेदभाव करना अब आसान नहीं होगा। उन्हें परेशान करने वालों को न्यायिक प्रक्रिया से गुजरना पड़ सकता और कानून के प्रावधान के तहत कार्रवाई भी होगी। उन्होंने कहा कि उनकी समस्याओं के निवारण के लिए अस्थायी लोकपाल की भी नियुक्ति की गई है।

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एचआईवी संक्रमित व्यक्तियों के शिकायत एवं निवारण हेतु एचआईवी एड्स (प्रिवेंशन एंड कंट्रोल) एक्ट 2017 के तहत राज्य में नियुक्त अस्थायी लोकपाल एवं शिकायत निवारण पदाधिकारियों को 7 जनवरी को आयोजित होने वाले राज्य स्तरीय उन्मुखीकरण कार्यक्रम में प्रशिक्षित किया जाएगा, इस एक्ट को मार्च 2021 से बिहार में लागू किया गया हैI
- Mangal Pandey (@mangalpandeybjp) 2 Jan 2022

पांडेय ने कहा कि केंद्र सरकार की एचआईवी एड्स (प्रिवेंशन एंड कंट्रोल) एक्ट 2017 को प्रदेश में भी मार्च 2021 से लागू कर दिया गया है। इसके तहत एचआईवी संक्रमित व्यक्तियों की शिकायतें सुनी जाएगी और उसका निवारण भी होगा। उन्होंने कहा कि इसी क्रम में राजधानी पटना में एक राज्य स्तरीय उन्मुखीकरण कार्यक्रम का आयोजन सात जनवरी को किया जाएगा।


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Ramanjot

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