बिहार शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों की मरम्मत के लिए जारी की राशि, कहा- खाते में 50 हजार रुपए हमेशा रहने चाहिए उपलब्ध

Monday, Sep 16, 2024-04:15 PM (IST)

Bihar education Department: बिहार के शिक्षा विभाग ने सरकारी विद्यालयों में मरम्मती हेतु 50 हजार रुपए प्रति स्कूल के बैंक खाते में राशि हस्तांतरित की है। इस राशि से सरकारी विद्यालयों की समस्याओं को दूर करने के निर्देश दिए गए हैं।

इस संबंध में अपर सचिव संजय कुमार ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी, शिक्षा कार्यक्रम पदाधिकारी ( स्थापना), शिक्षा कार्यक्रम पदाधिकारी ( योजना एवं लेखा) को लेटर जारी किया है। पत्र में कहा गया है कि उपर्युक्त विषय के सन्दर्भ में अंकित करना है कि शिक्षा विभाग के कार्य योजना के कार्यान्वयन हेतु विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या- 02, दिनांक 01.04.2024 के द्वारा जिलावार राशि आवंटित की गयी है। उक्त स्वीकृत्यादेश में वर्णित कार्यों के लिए राशि की निकासी हेतु विस्तृत मार्गदर्शन दिया गया है। विद्यालय में उपलब्ध कराये गए राशि से निम्नांकित कार्य किया जाए -1. बल्ब, पंखा, ट्यूब लाईट आदि की मरम्मति। 2. शौचालय एवं नल की मरम्मति। 3. सबमर्सिबल एवं पाइप, ओवरहेड टैंक की मरम्मत। 4. खिड़की, किवाड़ एवं इसके सभी प्रकार की मरम्मति। 5. समय-समय पर आवश्यकतानुसार ब्लैक बोर्ड की रंगाई एवं मरम्मति। 6. बैंच-डेस्क, टेबूल, आलमारी आदि की मरम्मति एवं पेंटिंग। 7. किचेन सामग्री (गैस चूल्हा आदि) की मरम्मत। इन कार्यों के लिए विद्यालय के बैंक खाता में राशि का रहना आवश्यक है ताकि संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक / प्रभारी प्रधानाध्यापक समय-समय पर उक्त कार्यों को सम्पन्न करा सकें।

पत्र में आगे लिखा गया है कि उक्त के आलोक में अपने-अपने जिलान्तर्गत प्रत्येक सरकारी विद्यालय के Govt. of Bihar के बैंक खाता में 50,000/- (पचास हजार) रूपये CFMS की उचित प्रक्रिया द्वारा हस्तान्तरित करने का निदेश दिया जाता है। प्रधानाध्यापक / प्रभारी प्रधानाध्यापक बैंक खाते में हस्तान्तरित राशि द्वारा उक्त कार्यों को निष्पादित करेंगे। विद्यालय के बैंक खाते में 50,000/- (पचास हजार) रूपये की राशि हमेशा उपलब्ध रहनी चाहिए अर्थात उदाहरणस्वरूप किसी विद्यालय के द्वारा 35000/- रूपये का मरम्मति कार्य कराया जाता है तो प्रधानाध्यापक / प्रभारी प्रधानाध्यापक द्वारा 35000/- का मूल विपत्र जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय में समर्पित करने पर जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा 35000/- पुनः विद्यालय के खाते में स्थानान्तरित कर दी जायेगी। विद्यालय में प्रत्येक मरम्मति विपत्र में मजदूरी एवं सामग्री का स्पष्ट एवं अलग-अलग उल्लेख किया जाना आवश्यक है। सभी अभिश्रवों पर प्रधानाध्यापक / प्रभारी प्रधानाध्यापक एवं स्कूल के अगले वरीयतम शिक्षक का पूर्ण हस्ताक्षर अनिवार्य होगा। अर्थात सभी अभिश्रवों पर दो शिक्षकों का हस्ताक्षर अनिवार्य होगा।

पत्र में आगे लिखा गया है कि निरीक्षण के दौरान उल्लिखित मरम्मति कार्य नहीं किये गए होंगे तो इसके लिए प्रधानाध्यापक / प्रभारी प्रधानाध्यापक जवाबदेह होंगे। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना / योजना एवं लेखा) राशि निकासी के निर्धारित अवधि के अंदर BTC-27A में मूल अभिश्रव संलग्न करते हुए DC विपत्र महालेखाकार को समर्पित करेंगे और उसकी एक प्रति विभाग के AC/DC कोषांग को उपलब्ध करायेंगे। ध्यातव्य है कि उक्त राशि वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए ही है। उपरोक्त आदेश पर अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग का अनुमोदन प्राप्त है। उपरोक्त आदेश सहित राशि के अग्रिम निकासी पर माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।


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Content Editor

Swati Sharma

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