सीवान: भतीजी के साथ दुष्कर्म के मामले में चाचा समेत दो को सजा

12/23/2020 4:33:05 PM

सीवानः बिहार में सीवान जिले की एक अदालत ने भतीजी के साथ बलात्कार करने के मामले में आरोपित चाचा समेत दो लोगों को मंगलवार को सजा सुनाई। बच्चों के लैंगिक अपराध से संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम अदालत के विशेष सत्र न्यायाधीश जीवन लाल ने दुष्कर्म के आरोपी चाचा को तीन वर्ष एवं उसके एक मित्र को 10 वर्ष कारावास की सजा सुनाई है।

न्यायालय बताया कि दुष्कर्म को लेकर पीड़तिा ने महिला थाने में वर्ष 2017 में प्राथमिकी दर्ज करायी थी। प्राथमिकी में कहा गया है कि भगवानपुर थाना क्षेत्र के बड़कागांव में चार दिसंबर 2017 की रात ग्रामीण अजय महतो ने अपने एक सहयोगी शंभू महतो के साथ मिलकर पीड़तिा को मोटरसाइकिल पर बैठाकर सुनसान स्थान पर ले गए जहां शंभू महतो ने पीड़तिा के साथ दुष्कर्म किया।

शंभू महतो भगवानपुर थाने के चोरवा गांव का रहने वाला बताया जाता है और उसकी बहन की शादी अजय महतो के गांव में हुई थी। वहीं, अजय महतो पीड़िता का चचेरा चाचा बताया जाता है। न्यायालय ने दोनों को दुष्कर्म का आरोपी पाते हुए उक्त सजा सुनाई है।


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Diksha kanojia

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