बिहार में साइबर अपराध के बढ़ते मामलों को देख सरकार सख्त, राज्य में खोले 44 साइबर थाने; जानें कैसे करें शिकायत

Saturday, Jun 10, 2023-04:39 PM (IST)

Patna: बिहार में साइबर अपराध के बढ़ते मामलों को लेकर सरकार ने सख्त कदम उठाया है। साइबर अपराधियों (Cyber ​​Criminals) पर कार्रवाई के लिए बिहार (Bihar) में 44 नए साइबर थाने खोले गए हैं। बिहार के 38 जिलों के अलावा 2 पुलिस जिला और 2 रेल जिला में थाने खोले गए हैं, जहां पीड़ित साइबर क्राइम से जुड़ी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। साइबर क्राइम की कोई भी समस्या होने पर पीड़ित अपने जिले के थाने में या फिर टोल फ्री नंबर पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं।

यहां 24 घंटे की जाएंगी शिकायतें दर्ज 
बता दें कि पटना जंक्शन पर रेल साइबर थाने का उद्घाटन किया गया। फिलहाल, पुलिस उपाधीक्षक सुशांत कुमार, चंचल प्रभारी थाना अध्यक्ष के तौर पर काम करेंगे। सेकेंड इन कमान रेल थाना अध्यक्ष को बनाया गया और अनुमंडल के तीन थानाध्यक्षों को अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। बताया जा रहा है कि सामान्य थाने की तरह यहां भी 24 घंटे शिकायतें दर्ज की जाएंगी। यहां सिर्फ साइबर संबंधित शिकायतें ली जाएंगी क्योंकि, यहां पर स्पेशलाइज सभी सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम वाले सॉफ्टवेयर लगाए गए है। वहीं, इसके लिए वैसे पदाधिकारियों की पोस्टिंग की गई है।

पीड़ितों के घर पर ही जाकर की जाएगी छानबीन
वहीं, पटना जंक्शन पर रेल साइबर थाने का उद्घाटन के मौके पर रेल अधीक्षक अमृतेन्दु शेखर ठाकुर ने कहा कि साइबर थाने में ऑनलाइन अपराध से संबंधित और साइबर क्राइम की शिकायत दर्ज कराई जाएगी। महिलाओं और बच्चों से संबंधित कोई भी शिकायत पोस्ट के माध्यम से आती है तो उनके घर पर जाकर छानबीन की जाएगी। उन्होंने बताया कि शिकायत करने वालों को थाने नहीं बुलाया जाएगा। वहीं जाकर छानबीन की जाएगी। इसकी सारी जिम्मेदारी पटना रेल जिला को दिया गया है।

रेल अधीक्षक ने बताया कि ऑनलाइन फ्रॉड होने वाले जैसे मामले दर्ज किए जाएंगे। इसमें ऑनलाइन बैंक से फ्रॉड किया जाना या किसी महिला या पुरुष की अश्लील तस्वीर बनाकर ब्लैकमेल करना शामिल है। इसी तरह से किसी तरह की शिकायत या धमकी देने वालों पर कार्रवाई होगी। ऐसे सभी मामले दर्ज किए जाएंगे और कार्रवाई की जाएगी। मामला अगर जिले के बाहर का होगा, वहां सूचना दिया जाएगा।


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Khushi

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