Sunil Singh: RJD नेता सुनील कुमार सिंह की विधान परिषद की सदस्यता बहाल, 7 महीने की अवधि का नहीं होगा कोई भुगतान

Wednesday, Mar 05, 2025-06:44 PM (IST)

Bihar News: बिहार विधान परिषद में बुधवार को राष्ट्रीय जनता दल (RJD) नेता सुनील कुमार सिंह (Sunil Kumar Singh) की सदन की सदस्यता बहाल कर दी गई। विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह (Awadhesh Narayan Singh) ने बुधवार को उच्च सदन की कार्यवाही शुरू होते ही सुनील कुमार सिंह की सदस्यता बहाल करने की घोषणा की। उन्होंने उच्चतम न्यायालय के आदेश का हवाला देते हुए कहा कि सुनील कुमार सिंह को निलंबन की सात महीने की अवधि का कोई भुगतान नहीं किया जाएगा। उन्होंने उम्मीद जताई कि सुनील कुमार सिंह सदन की गरिमा बनाए रखेंगे।  

सुनील कुमार सिंह की सदस्यता बहाल किए जाने का स्वागत करते हुए बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी (Rabri Devi) ने राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव (Lalu Prasad Yadav) और उनकी पार्टी की ओर से सभापति के प्रति आभार जताया। राजद नेता ने इससे पहले सोमवार को एक पत्र के माध्यम से सभापति से अनुरोध किया था कि इस वर्ष 25 फरवरी को दिए गए उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) के फैसले का अनुपालन करते हुए परिषद में उनकी सदस्यता तत्काल प्रभाव से बहाल की जाए।

सिंह ने पत्र में कहा था कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 141 और 142 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के सभी आदेश पूरे देश में बाध्यकारी हैं और उनका अक्षरशः: पालन किया जाना चाहिए। इस निर्णय को लागू करने में किसी भी प्रकार की देरी को बाध्यकारी संवैधानिक निर्देश का पालन न करने के रूप में माना जा सकता है और यह न्यायालय की अवमानना के बराबर हो सकता है।


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Content Editor

Swati Sharma

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