पूजा या जुलूस में नहीं बजेगा DJ! लाइसेंस अनिवार्य...बिहार पुलिस की सख्त गाइडलाइन।। Bihar DJ Ban

Friday, Sep 05, 2025-06:08 PM (IST)

Bihar DJ Ban: बिहार के अपर पुलिस महानिदेशक (विधि-व्यवस्था) पंकज कुमार दराद ने गुरुवार को कहा कि राज्य में आगामी पर्व-त्योहारों के दौरान किसी जुलूस में डीजे बजाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।

किसी जुलूस में डीजे नहीं बजाया जाएगा
दराद ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि बिहार में आने वाले दिनों में पर्व-त्योहारों को ध्यान में रखते हुए विधि-व्यवस्था को लेकर चाक-चौबंदी सुरक्षा के बंदोबस्त किए गए हैं। उन्होंने बताया कि पांच सितंबर को ईदे मिलाद-उन-नबी, 6 सितंबर को अनंत चतुर्दशी और 17 सितंबर को विश्वकर्मा पूजा को ध्यान में रखते हुए खास तैयारी की गई है। सभी तरह के जुलूस को निकालने के लिए पहले स्थानीय प्रशासन से लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा। उन्होंने कहा कि अनंत चतुर्दशी के मौके पर गणेश मूर्ति के विसर्जन का रिवाज है। इस दौरान किसी जुलूस में डीजे नहीं बजाया जाएगा। इस पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। उन्होंने कहा कि सभी जिलों को अतिरिक्त संख्या में सुरक्षा बल मुहैया करा दिए गए हैं।        

सभी जिलों को दिए गए ये निर्देश
एडीजी ने बताया कि सभी जिलों को यह निर्देश दिए गए हैं कि विसर्जन या किसी जुलूस के पहले शांति समिति की बैठक कर लें। जिन शहरों में जुलूस निकलेंगे, उनका रूट निर्धारित कर लें और पूरे रूट का भौतिक सत्यापन करें। इसके अतिरिक्त सभी संवेदनशील स्थानों की पहचान कर वहां अतिरिक्त बलों की तैनाती कर दी जाए। सभी जुलूस की वीडियोग्राफी अनिवार्य रूप से कराई जाए। जिन नदी घाटों को विसर्जन के लिए चिन्हित किए गए हैं, वहां गोताखोरों की तैनाती कर दी जाए।


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Content Editor

Swati Sharma

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