बिहार के 3 खनिज ब्लॉकों के लिए निविदा समर्पण की अंतिम तिथि 20 सितंबर, खान एवं भूतत्व विभाग ने दी जानकारी

Wednesday, Sep 04, 2024-05:47 PM (IST)

पटना: राज्य के तीन खनिज ब्लॉकों (रोहतास, गया तथा जमुई जिलों में) के लिए निविदा समर्पण की अंतिम तिथि 20 सितम्बर है। सूचना भवन में आयोजित संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए अपर मुख्य सचिव, खान एवं भूतत्व विभाग मिहिर कुमार सिंह ने उपर्युक्त जानकारी दी। इस संदर्भ में उन्होंने बताया कि राज्य सरकार को नीलामी के लिए आवंटित 3 खनिज ब्लॉकों रोहतास जिलान्तर्गत भोरा कटरा लाइम स्टोन ब्लॉक, जमुई जिलान्तर्गत मंजोस मैग्नेटाइट ब्लॉक, मंटा मैग्नेटाइट ब्लॉक की नीलामी के लिए खान, भूतत्व विभाग द्वारा निविदा प्रकाशित की जा चुकी है, जो प्रक्रियाधीन है।

सचिव ने विभाग की अन्य गतिविधियों एवं उपलब्धियों पर आगे विस्तार से प्रकाश डाला जो निम्नवत् हैं-
खान एवं भूतत्व विभाग का मुख्य कार्य राजस्व समाहरण एवं खनिज अन्देषण है। राज्य में खनन राजस्व मुख्यतः बालू से प्राप्त होता है। विभाग पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए राजस्व संग्रहण हेतु प्रतिबद्ध है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में विभाग द्वारा 3300 करोड़ रुपये लक्ष्य के विरुद्ध 3114 करोड़ रुपये का राजस्व संग्रहण किया गया है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में अगस्त तक कुल- 813 करोड़ रुपये का राजस्व संग्रहण किया जा चुका है. जो गत वर्ष अगस्त माह तक (510 करोड़) की तुलना में 58 प्रतिशत अधिक है। आज की तिथि में बिहार सरकार के राजकीय कोष में राजस्य समाहरण के दृष्टिकोण से खान एवं भूतत्व विभाग का महत्वपूर्ण योगदान है। राज्यांतर्गत कुल 984 बालूघाट संबंधित समाहर्ता द्वारा चिन्हित किये गये है, जिनमें से 369 बालू घाटों की नीलामी की जा चुकी है। नीलामित बालू घाटों में से अब तब 237 बालू घाटों के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त है एवं इनमें से 178 बालू घाटों के लिए CTO प्राप्त है। वर्तमान में 152 बालू घाटों का सफलतापूर्वक संचालन किया जा रहा है। खान मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा बिहार राज्य को वृहद खनिज के 10 (दस) खनिज ब्लॉक आवंटित किये गये थे। खान एवं खनिज अधिनियम, 1957 में वर्ष 2023 में हुए संशोधन के अनुसार क्रिटिकल एवं स्ट्रेटेजिक खनिजों की नीलामी केन्द्र सरकार द्वारा ही किये जाने का प्रावधान किया गया। इस प्रकार 07 (सात) खनिज ब्लॉकों की नीलामी भारत सरकार के स्तर से की जा रही है। प्रथम चरण में 02 (दो) ग्लूकोनाईट एवं 01 (एक) निकेल, कुल तीन खनिज ब्लॉक की नीलामी करायी गयी है। चयनित डाकवक्ताओं को खान एवं भूतत्व विभाग द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृत्यादेश (Lol) निर्गत की जा चुकी है।

1. अवैध खनन की रोकथाम:- बिहार सरकार द्वारा खनिजों के अवैध खनन को रोकने के लिए नवीनतम IT Initiatives का उपयोग करते हुए खनिजों के उत्पादन से लेकर अंतिम् उपयोगकर्ता तक प्रत्येक चरण की निगरानी सूचना एवं प्रौद्योगिकी तंत्र (NIC) के माध्यम से की जा रही है।

2. बालू मित्र पोर्टल के माध्यम से माध्यम से बालू एवं गिट्टी की होम डिलेवरी:- आमजन को सुगम एवं पारदर्शी माध्यम से बालू, गिट्टी एवं अन्य लघु खनिजों की उपलब्धता सुनिश्चित कराये जाने हेतु खान एवं भूतत्व विभाग, बिहार सरकार द्वारा "बालू मित्र" पोर्टल विकसित करने की योजना है, जिसके माध्यम से बालू का ऑनलाइन क्रय-विक्रय एवं होम डिलीवरी की व्यवस्था की जायेगी। इसके लिए सॉफ्टवेयर विकसित करने हेतु निविदा प्रक्रियाधीन है।

3. नीलामित बालूघाटों का ससमय संचालन हेतु Timeline का निर्धारण:- नीलामित बालूघाटों का संचालन ससमय प्रारंभ हो एवं सफल डाकवक्ता द्वारा बंदोबस्ती उपरांत सैद्धांतिक स्वीकृत्यादेश निर्गत करने से एकरारनामा निष्पादन तक प्रत्येक स्तर के करने से कार्रवाई के लिए समय-सीमा निर्धारित करते हुए अधिसूचना ज्ञापांक- 1731 दिनांक 10.05.2024 निर्गत की गई है। मॉनसून अवधि में माननीय NGT के आदेशानुसार नदियों से बालू खनन प्रतिबंधित है।

4. CMPDIL. द्वारा बिहार के पांच प्रमुख नदियों यथा फल्गु, सोन, मोरहर, किउल, चानन में बालू का पुनर्भरण अध्ययन बिहार के पांच प्रमुख नदियों यथा फल्गु, सोन गोरहर, किउल चानन में बालू के पुर्नभरण अध्ययन हेतु मंत्रिपरिषद् से स्वीकृति प्राप्त कर CMPDIL के द्वारा जिला खनन कार्यालयों के साथ समन्वय स्थापित करते हुए उपरोक्त पांचों नदियों में बालू के पुर्णमरण का कार्य किया जा रहा है।

वहीं, खान एवं भूतत्व विभाग द्वारा सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग के सहयोग से सूचना भवन के संवाद कक्ष में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपर मुख्य सचिव, त्वान एवं भूतत्व विभाग के अतिरिक्त सचिव, खान एवं भूतत्व विभाग एवं निदेशक, खान एवं भूतत्व विभाग सहित विभाग के अन्य पदाधिकारीगण उपस्थित थे।
 


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Khushi

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