चारा घोटाला मामले में 30 अप्रैल को होगी लालू यादव की पेशी, CBI कोर्ट ने दिया आदेश

4/2/2022 9:56:54 AM

पटनाः अविभाजित बिहार के बहुचर्चित चारा घोटाला के पटना में लंबित एक मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की विशेष अदालत ने राष्ट्रीय जनता दल (राजद) अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की पेशी के लिए 30 अप्रैल 2022 की तिथि निश्चित कर दी।

सीबीआई की विशेष प्रभारी न्यायाधीश गीता गुप्ता ने लालू यादव की ओर से दाखिल किए गए आवेदन पर सुनवाई के बाद यह आदेश दिया है। चारा घोटाले से जुड़े मामलों की सुनवाई के लिए गठित विशेष अदालत ने 16 फरवरी 2022 को लालू यादव की उपस्थिति के लिए पेशी वारंट जारी करने का आदेश दिया था। पेशी वारंट जारी होने के बावजूद तेजस्वी यादव की पेशी नहीं हो सकी है। आज विशेष अदालत ने पूर्व के आदेश के आलोक में 30 अप्रैल 2022 की तिथि निश्चित करते हुए रांची के होटवार जेल अधिकारियों को अगली निश्चित की गई तिथि की जानकारी देते हुए पूर्व के आदेश के पालन का निर्देश दिया है।

मामला अविभाजित बिहार के भागलपुर स्थित बांका जिला उप कोषागार से फर्जी विपत्रों के आधार पर पशुपालन विभाग में लाखों रुपयों की अवैध निकासी का है। इस मामले में कई पूर्व मुख्यमंत्री, मंत्री, सांसद, विधायक एवं भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी आरोपित हैं। सीबीआई ने इस मामले की प्राथमिकी आरसी 63ए/1996 के रूप में दर्ज की थी।


सबसे ज्यादा पढ़े गए

Content Writer

Ramanjot

Recommended News

Related News

static