चारा घोटाला के एक लंबित मामले में नहीं हुई लालू यादव की पेशी, पटना की CBI कोर्ट ने दिया था आदेश

2/26/2022 9:40:51 AM

पटनाः बिहार के बहुचर्चित चारा घोटाला के पटना में लंबित एक मामले में विशेष अदालत के आदेश के बावजूद राष्ट्रीय जनता दल (राजद) अध्यक्ष लालू यादव समेत तीन लोगों की पेशी नहीं हो सकी।

चारा घोटाला मामले की सुनवाई कर रही पटना स्थित केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की विशेष अदालत के न्यायाधीश प्रजेश कुमार ने 16 फरवरी 2022 को लालू प्रसाद यादव, आर. के. राणा और बेक जूलियस को न्यायालय में उपस्थित करने के लिए पेशी वारंट जारी करते हुए रांची की होटवार जेल के कारा अधीक्षक को इन्हें सदेह उपस्थित करने का निर्देश दिया था। अदालत ने यह भी आदेश दिया था कि सशरीर उपस्थिति में कठिनाई होने पर अभियुक्तों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश किया जाए। अदालत ने शुक्रवार को पेशी नहीं होने पर अपने आदेश में कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि होटवार जेल के अधिकारी इस अदालत के आदेश का मर्म समझने में भूल कर रहे हैं।


इस बीच सीबीआई की ओर से एक आवेदन दाखिल कर कहा गया कि मामला गवाही के लिए लंबित है और गवाही के दौरान अभियुक्तों की सशरीर उपस्थिति अनिवार्य है इसलिए अभियुक्तों की सशरीर उपस्थिति का आदेश दिया जाए। साथ ही यह भी कहा गया कि एक अभियुक्त त्रिपुरारी मोहन प्रसाद भी उसी जेल में बंद है जिसकी पेशी के लिए भी आदेश दिया जाए। अदालत ने प्रार्थना स्वीकार करते हुए लालू प्रसाद समेत चारों अभियुक्तों को न्यायालय में सशरीर उपस्थित करने के लिए 30 मार्च 2022 की तिथि निश्चित की है।

दूसरी ओर अदालत के आदेश से सीबीआई ने जांच कर इस मामले के चार अभियुक्तों के मृत्यु की संपुष्टि की वहीं यह भी कहा कि दो अभियुक्तों की मृत्यु की संपुष्टि के लिए जांच अभी जारी है। मामला भागलपुर जिले बांका उप कोषागार से पशुपालन विभाग में फर्जी विपत्रों के आधार पर लाखों रुपयों की अवैध निकासी का है। इस मामले में लालू प्रसाद समेत 26 लोगों के खिलाफ सुनवाई चल रही है। सीबीआई अभी तक अदालत में 79 गवाहों का बयान दर्ज करा चुकी है। मामले की प्राथमिकी आरसी 63ए/1996 के रूप में दर्ज की गई थी।


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Ramanjot

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