फर्जी कॉल मामलाः IPS आदित्य की अग्रिम जमानत अर्जी पर 18 नवंबर को होगी सुनवाई

Saturday, Nov 12, 2022-10:19 AM (IST)

पटनाः बिहार के डीजीपी को पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के नाम पर फर्जी कॉल कर पैरवी करने के मामले में पटना की सत्र अदालत ने अभियुक्त भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के अधिकारी आदित्य कुमार की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई के लिए अगली तिथि 18 नवंबर निश्चित की।

जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजीव रंजन की अदालत में आदित्य कुमार की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई शुक्रवार को होनी थी। जिला जज ने याचिका पर सुनवाई के लिए 18 नवंबर 2022 की तिथि निश्चित करते हुए अपर जिला जज (21) राज विजय सिंह की अदालत को सौंपे जाने का आदेश दिया।

गौरतलब है कि गया जिले के तत्कालीन वरीय पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) आदित्य कुमार के खिलाफ दर्ज मुकदमे और विभागीय कार्रवाई को रफा-दफा करने के लिए पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनकर मामले के एक अन्य अभियुक्त द्वारा डीजीपी को फर्जी कॉल किए जाने को लेकर आर्थिक अपराध इकाई ने मुकदमा संख्या 33 /2022 दर्ज किया है। इस मामले में फर्जी कॉल करने वाले अभिषेक अग्रवाल समेत चार लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। मामले में अभियुक्त बनाए गए आदित्य के खिलाफ निचली अदालत ने 04 नवंबर 2022 को गिरफ्तारी का गैर जमानतीय वारंट जारी किया था।


सबसे ज्यादा पढ़े गए

Content Writer

Ramanjot

Related News

static