कोर्ट के आसपास नहीं हो सकता निर्माण... मजार के पास बन रही बिल्डिंग पर HC ने लगाई रोक
3/16/2021 6:21:36 PM
पटनाः हाईकोर्ट के नवनिर्मित शताब्दी भवन के पास बन रही बहुमंजिली इमारत के निर्माण पर पटना हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। दरअसल, कोर्ट के 200 मीटर के दायरे में किसी तरह का निर्माण नहीं हो सकता। इसके बावजूद भी वहां पर 3 मंजिला इमारत का निर्माण हो रहा है। वहीं इस मामले की अगली सुनवाई 12 अप्रैल को होगी।
इस मामले में न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार सिंह, न्यायमूर्ति विकास जैन, न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह, न्यायमूर्ति राजेन्द्र कुमार मिश्रा तथा न्यायमूर्ति चक्रधारी शरण सिंह की 5 स्दस्यीय संवैधानिक पीठ ने सोमवार को सुनवाई की। राज्य सरकार की ओर से संवैधानिक पीठ को बताया गया कि इस इमारत के पहली मंजिल पर मुसाफिरखाना होगा, जबकि ऊपर की 2 मंजिल पर बिहार राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड का कार्यालय होगा। इस पर कोर्ट ने महाधिवक्ता ललित किशोर से पूछा कि क्या इस इमारत के निर्माण से पहले हाईकोर्ट प्रशासन से स्वीकृति ली गई थी?
वहीं कोर्ट ने इस बात पर भी आश्चर्य व्यक्त किया कि कोरोना महामारी के दौरान लॉकडाउन में इमारत का निर्माण कैसे हो गया? कोर्ट ने राज्य सरकार को जवाबी हलफनामा दायर कर स्थिति स्पष्ट करने का निर्देश दिया। बता दें कि सुनवाई के दौरान कोर्ट को जानकारी दी गई कि राजभवन, विधानसभा, हाईकोर्ट और सचिवालय के 200 मीटर के दायरे में किसी तरह का निर्माण किया ही नहीं जा सकता है, लेकिन इस तथ्य को नजरअंदाज कर इमारत का निर्माण कर लिया गया।
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